Gurgaon News: गुरुग्राम, अमर मौर्य। गुरुग्राम और नूंह राजस्व जिले की बिजली वितरण के लिए पैरेलल लाइसेंस देने की याचिका का विरोध करने वाले किसान, कर्मचारी, इंजीनियर, मजदूर और राजनीतिक दलों ने 70 प्रतिशत कंज्यूमर पैरेलल लाइसेंस देने के समर्थन के दावे को निराधार बताया। सच्चाई के विपरित और उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाला करार दिया है। इस दावे पर कड़ा विरोध जताते हुए उक्त संगठनों ने आरोप लगाया कि कुछ व्यक्तियों को लुभा कर एचईआरसी में पैरलल लाइसेंस याचिका का समर्थन करने के लिए लाया गया था। वह बिल्कुल स्पष्ट भी दिखाई भी दे रहा था। उन्होंने सवाल किया कि व्यक्ति बड़ा नहीं होता, संगठन व दल बड़ा होता है। क्योंकि संगठनों और दलों की पीछे हजारों और लाखों की संख्या में लोग होते हैं। बुधवार को जिन संगठनों और दलों ने पैरलल लाइसेंस याचिका का ठोस तर्कों के साथ डटकर विरोध किया, उनके पीछे लाखों की संख्या में किसान, कर्मचारी, इंजीनियर्स व उपभोक्ता खड़े हुए हैं。
उल्लेखनीय है कि एचईआरसी में सुनवाई के दौरान आई आपत्तियों पर विचार कर सिफारिश करने के लिए एक तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। ऐतराज करने वाले संगठनों ने एचईआरसी से पैरेलल लाइसेंस देने का फैसला करने से पहले उनकी आपत्तियों पर कंपनी के जबाब शेयर कर सुनवाई का अवसर देने की मांग की है।
इलेक्ट्रिसिटी एम्पलाइज फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुभाष लांबा और ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशनज वर्कर यूनियन के चेयरमैन देवेंद्र हुड्डा व प्रधान सुरेश राठी ने बताया कि जिस कंपनी ने पैरलल लाइसेंस लेने की याचिका दायर की है, वह जून 2025 को एक साल पहले ही अस्तित्व में आई हुई। इसको बिजली वितरण क्षेत्र में कोई अनुभव भी नहीं है। इसके पास पेड-अप (चुकता पूंजी) मात्र एक करोड़ है। जबकि कंपनी ने 4716.73 के निवेश का प्रस्ताव रखा है। एचईआरसी ने 26 जून2026 के अंतरिम आदेश में स्वयं कंपनी की वित्तीय, संचालन संबंधी तैयारी तथा प्रस्तावित निवेश करने की योग्यता पर गंभीर प्रश्न उठाए हैं। ऐसी कंपनी को गुरुग्राम जैसे क्षेत्र के विशाल वितरण नेटवर्क सौंपना विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता, सुरक्षा और उपभोक्ता सेवाओं के लिए जोखिमपूर्ण काम होगा। इसलिए याचिका को खारिज किया जाए।
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