25 हजार के ईनामी बर्खास्त सिपाही सुरकेश शर्मा को विशेष कोर्ट से जोर का झटका लगा है। विशेष जज पॉक्सो एक्ट तृतीय नम्रता अग्रवाल की विशेष कोर्ट ने पॉक्सो और एससीएसटी एक्ट के आरोपी बर्खास्त सिपाही सुरकेश शर्मा की जमानत अर्जी को ख़ारिज कर दिया। विशेष लोक अभियोजक राजीव तिवारी ने बताया कि थाना भमोरा में दलित ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि 24 अगस्त 2023 की आधीरात्रि को सुरकेश शर्मा पुलिस की वर्दी पहनकर अपने साथी शानू, विजय, संजय और देवदत्त के साथ उसके घर में घुस आये। पुलिस उसे पकड़कर थाने ले गयी। सुरकेश शर्मा और उसके साथियो ने उसकी नाबालिग बेटी और पत्नी के साथ दरिंदगी की।
नाबालिग पीड़िता और उसकी माँ के बयानों के बाद गैंगरेप की धारा की बढ़ोत्तरी हुई थी। भमोरा पुलिस ने बीते दिनों 25 हजार के इनामी बर्खास्त सिपाही सुरकेश शर्मा और उसकी पत्नी कृतिका शर्मा समेत तीन आरोपियों को फर्जी घटना की रिपोर्ट दर्ज कराकर रंगदारी वसूलने के आरोप में जेल भेजा था।जेल जाने के बाद सुरकेश शर्मा के अधिवक्ता ने पॉक्सो और एससीएसटी एक्ट केस में जमानत अर्जी दायर की। जिसकी सुनवाई विशेष जज पॉक्सो एक्ट तृतीय नम्रता अग्रवाल की विशेष कोर्ट में हुई। विशेष लोक अभियोजक राजीव तिवारी ने सुरकेश शर्मा की जमानत अर्जी का कड़ा विरोध किया था।
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