सरकारी स्कूलों में बिना अनुमति बाहरी व्यक्ति की एंट्री बंद, फोटो-वीडियो और लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक – Dainik Bhaskar

निर्देशों का उल्लंघन करने वाले या जबरन स्कूल परिसर में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ संस्था प्रधान पुलिस में मामला दर्ज करवाएंगे। ऐसे मामलों में भारतीय न्याय संहिता (BNS), पॉक्सो (POCSO), आईटी एक्ट सहित लागू अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्र
विद्यार्थियों और शिक्षकों की सुरक्षा, गरिमा और निजता को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सख्ती बरतते हुए इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। स्कूल परिसर, कक्षा-कक्ष या छात्र-छात्राओं की फोटो खींचने, वीडियो बनाने, ऑडियो रिकॉर्ड करने, इंटरव्यू लेने और सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग करने पर भी रोक रहेगी। दरअसल, माध्यमिक शिक्षा निदेशक ललित कुमार की ओर से जारी परिपत्र में कहा गया है कि सरकार बच्चों की सुरक्षा के लिए इन लोको पैरेंटिस यानी अभिभावक के समान दायित्व के सिद्धांत पर काम करती है। बच्चों की निजता और सम्मान की रक्षा संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनका मौलिक अधिकार है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्कूलों में बाहरी व्यक्तियों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल, स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के साथ उनकी डिजिटल निजता को लेकर बढ़ती चिंता के बीच यह निर्णय लिया गया है। बिना अनुमति बाहरी लोगों के प्रवेश से बच्चों से अनधिकृत संपर्क, फोटो-वीडियो बनाने और उन्हें सोशल मीडिया पर प्रसारित करने की आशंका रहती है। निदेशालय ने इसी को देखते हुए स्कूल परिसर में बाहरी व्यक्तियों की गतिविधियों को नियंत्रित करने और रिकॉर्डिंग पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। विजिटर रजिस्टर अनिवार्य: विद्यालय में प्रवेश करने वाले प्रत्येक आगंतुक को पहले रजिस्टर में प्रविष्टि दर्ज करनी होगी। केवल आधिकारिक दायित्व निभाने वाले अधिकृत प्रशासनिक/शासकीय अधिकारी ही इसके अपवाद होंगे। रील, वीडियो और इंटरव्यू पर पाबंदी: बिना संस्था प्रधान की पूर्व लिखित स्वीकृति के विद्यार्थियों, शिक्षकों अथवा स्कूल गतिविधियों का फोटो, वीडियो, साक्षात्कार या लाइव स्ट्रीमिंग करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। अकेले घूमने पर रोक: संस्था प्रधान या किसी अधिकृत शिक्षक के बिना कोई भी बाहरी व्यक्ति कक्षा-कक्ष, प्रयोगशाला, खेल मैदान, लाइब्रेरी, छात्रावास अथवा शौचालय क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकेगा। प्रवेश अस्वीकार करने का अधिकार: प्रधानाचार्य को अधिकार दिया गया है कि यदि किसी आगंतुक की मौजूदगी से स्कूल के शैक्षणिक माहौल, अनुशासन अथवा सुरक्षा पर असर पड़ता है, तो वे उसका प्रवेश तत्काल अस्वीकार कर सकते हैं। पहचान व डेटा सुरक्षा: छात्रों की गरिमा, निजता या सुरक्षा को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत डेटा, फोटो या पहचान के प्रकाशन और प्रसारण पर रोक रहेगी।
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