Bareily News: बरेली। संपत्ति के विवाद में सगी दादी की हत्या करने के मामले में विशेष कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने नामजद हत्यारोपी नाती तालेवर को हत्या के आरोप में दोषी नहीं माना। विशेष कोर्ट ने नाती को दादी की गैरइरादतन हत्या करने के आरोप में दोषी मानते हुए सश्रम तीन वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। विशेष कोर्ट ने नाती पर तीन हजार पांच सौ रूपये का जुर्माना भी ठोका है। थाना सुभाषनगर में बेहटी देहजागीर गांव के प्रेमशंकर ने नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि मेरा सगा भतीजा तालेवर मकान बेचने को लेकर मेरी मां चंद्रकली से रंजिश मानता था।
14 मई 2023 की रात्रि 12 बजे भतीजा तालेवर मेरी मां के घर में घुस आया। तालेवर ने अपनी दादी चंद्रकली पर जानलेवा हमला कर दिया।
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