Budget 2025: 12 लाख तक पर टैक्स नहीं, तो फिर 4-8 लाख पर 5% क्यों? समझें पूरा कैलकुलेशन – News24 Hindi

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Budget 2025: आम बजट में इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया है। हालांकि, इसका फायदा केवल उन्हें ही मिलेगा जो न्यू टैक्स रिजीम अपनाते हैं। इस राहत वाली घोषणा को लेकर लोगों के मन में कुछ कन्फ्यूजन भी हैं, वो इसलिए कि टैक्स स्लैब में 8 से 12 लाख तक की आय पर 10% टैक्स दर्शाया गया है। ऐसे में यह सवाल लाजमी हो जाता है कि फिर 12 लाख की इनकम टैक्स फ्री कैसे हुई? चलिए समझने की कोशिश करते हैं।
बजट में 12 लाख रुपये तक की आय को इनकम टैक्स से मुक्त किया गया है। इसके ऊपर यदि आप एक रुपया भी कमाते हैं, तो सीधे 15% टैक्स वाली कैटेगरी में पहुंच जाएंगे। यहां समझने वाली बात यह है कि 12 लाख की इनकम टैक्स फ्री है, इसलिए यह टैक्स स्लैब के दायरे से बाहर है। लिहाजा आपको टैक्स स्लैब को देखकर कन्फ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। 12 लाख सालाना आय वालों पर टैक्स स्लैब की कैलकुलेशन लागू नहीं होगी।
यदि आप 12 लाख से एक रुपया भी ज्यादा कमाते हैं, तो फिर आप टैक्स स्लैब के दायरे में आ जाएंगे और उसी के अनुरूप कर का निर्धारण होगा। उदाहरण के तौर पर, यदि आपकी कमाई 12 लाख से ज्यादा है, तो आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा। आपकी कुल कमाई के 4 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये अमाउंट 0 से 4 लाख वाले स्लैब में आएगा, जहां टैक्स शून्य है। इसके बाद की 4 लाख पर 5% और इसी तरह आगे टैक्स लगेगा।
वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि नौकरीपेशा लोगों को स्टैंडर्ड डिडक्शन सहित सालाना 12.75 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। उन्होंने यह भी बताया कि अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल पेश किया जाएगा, और इसमें टैक्स नियमों को आसान बनाने पर जोर होगा।
यदि आपकी इनकम सालाना 12 लाख से ज्यादा है, तो आप 12 से 16 लाख वाले 15% टैक्स स्लैब में आएंगे। इस तरह आपका टैक्स करीब 1.20 लाख रुपये हो जाएगा। 16-20 लाख सालाना कमाई वालों को 2 लाख रुपये टैक्स देना होगा। 20 से 24 लाख कमाई वालों को 3 लाख रुपये टैक्स लगेगा। इसी तरह, 24 लाख से अधिक की कमाई पर 30% की दर से टैक्स देना होगा।
12 लाख की आय पर कोई टैक्स नहीं।
0 से 4 लाख की आय पर जीरो टैक्स।
4 से 8 लाख की आय पर 5% टैक्स।
8 से 12 लाख की आय पर 10% टैक्स।
12 से 16 लाख की आय पर 15% टैक्स।
16 से 20 लाख की आय पर 20% टैक्स।
20 से 24 लाख की आय पर 25% टैक्स।
24 लाख रुपये से अधिक पर 30% टैक्स।
 

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News24 हिंदी
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