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Sonipat News: गोहाना उपमंडल के विभिन्न गांवों में अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है. गोहाना की एसडीएम अंजलि श्रोत्रिय ने तीन दिन के भीतर कार्रवाई करने का आदेश दिया है. यह कदम पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश के तहत उठाया जा रहा है, जिसमें 36 स्थानों से अवैध कब्जे हटाने की तैयारी की गई है.
गोहाना की एसडीएम के नेतृत्व में अधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें इस कार्रवाई की रूपरेखा तय की गई. प्रशासन ने प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए पांच ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं. यह कदम अवैध कब्जों के खिलाफ एक मजबूत रणनीति का हिस्सा है. एसडीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 8 मार्च तक सभी अवैध कब्जे हटाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश के तहत अनिवार्य है, और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
प्रशासन ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे अवैध कब्जे हटाने की इस प्रक्रिया में सहयोग करें. पंचायती भूमि और अन्य सरकारी जमीनों पर किए गए अतिक्रमणों को हटाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे. अवैध कब्जे हटाने की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रशासन ने नायब तहसीलदार अभिमन्यु, नायब तहसीलदार अशोक कुमार, बीडीपीओ परमजीत, एसडीओ अनिल खत्री और एसडीओ जितेंद्र खोखर को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है. ये सभी अधिकारी अपनी-अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे.
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प्रशासन न्यायालय के आदेश पर 36 स्थानों से अवैध कब्जे हटाने की योजना बना रहा है, जिसमें गढ़ी सराय, नामदार खां, बड़ौता, सिवाना, कथूरा, कैलाना खास, और अन्य गांव शामिल हैं. यह कार्रवाई ग्रामीणों के बीच चिंता का विषय बन गई है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी ने इस कार्रवाई में बाधा डालने का प्रयास किया, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह मुहिम पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ चलाई जाएगी, ताकि सरकारी भूमि का उचित उपयोग सुनिश्चित हो सके.
36 अलग-अलग जगह पर कब्जा हटाने की कार्रवाई के कारण ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है. कई गांवों में अवैध जमीन पर रिहायशी मकान बनाए गए हैं, जिससे गतिरोध होने की संभावना है।.हालांकि, प्रशासन पूरी फोर्स के साथ अवैध कब्जों को हटाने के लिए तैयार है.
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