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उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप के मामले में दोषी को 9 साल बाद सजा सुनाई गई है. दोषी अब्दुल कादिर ने साल 2016 में 14 साल की मासूम लड़की से बलात्कार की बलात्कार का वारदात को अंजाम दिया था. अब उसे 20 साल के कारावास की सजे सुनाई गई है.
सहायक जिला सरकारी वकील विनोद कुमार सिंह ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) पी सी कुशवाहा ने बुधवार को अब्दुल कादिर को दोषी ठहराया और उस पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.
अपराध की यह घटना 6 मई, 2016 को जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई थी. लड़की के पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद, कादिर के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों सहित कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था.
गौरतलब है कि मासूम बच्चियों के साथ रेप, हैवानियत और हत्या के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. इसी साल की शुरुआत में महाराजगंज में हीं पांच साल की मासूम बच्ची से रेप का मामला सामने आया था. रेप का आरोपी उसके पड़ोस में रहने वाला 13 साल का नाबालिग था जिसे पुलिस ने पकड़ लिया. इस वारदात को लेकर पुलिस ने बताया कि आरोपी बच्ची को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया था जहां उसने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था.
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