'किसी भी तरह की नरमी का हकदार नहीं…', नाबालिग बेटी से रेप के दोषी पिता को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा – आज तक

Feedback
ओडिशा के गंजम जिले की एक विशेष पीओसीएसओ कोर्ट ने शुक्रवार को एक पिता को अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है. अतिरिक्त जिला न्यायाधीश और पीओसीएसओ कोर्ट की जज प्रणति पटनायक ने दोषी को 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
POCSO कोर्ट के जज ने कहा कि अगर जुर्माना राशि का भुगतान नहीं किया गया तो आरोपी को एक और साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. वकील नारायण पांडा ने यह जानकारी दी. दोषी पिता ने 2023 में अपने बेटी को हवस का शिकार बनाया था, बाद में उसे गिरफ्तार किया गया था.
यह भी पढ़ें: लखनऊ में मासूम से रेप का आरोपी एनकाउंटर में ढेर, सब-इंस्पेक्टर के गोली से घायल हुआ दरिंदा
कोर्ट ने पीड़िता को 10.5 लाख रुपये देने का आदेश दिया
कोर्ट ने साथ ही जिले के लीगल सर्विस अथॉरिटी को निर्देश दिया है कि पीड़िता को 10.50 लाख रुपये की मुआवजा राशि दी जाए.
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, “आरोपी नाबालिग पीड़िता का ही पिता है, जो अपनी बेटी की सुरक्षा करने का दायित्व रखने वाला था, लेकिन उसने ही अपने ही बच्चे के साथ बार-बार दुर्व्यवहार किया. ऐसे अपराध के प्रति किसी भी प्रकार की सहानुभूति या छूट उचित नहीं ठहरती.”
यह भी पढ़ें: किडनैप और रेप मामले में शख्स को उम्र कैद, 19 साल की महिला को नाम बदलकर किया था गुमराह
पीड़िता की मां की 2021 में मौत, शख्स की पहली पत्नी से थी बेटी
कोर्ट ने आरोपी को सबसे कड़ी सजा, यानी उम्रकैद सुनाई. पुलिस सूत्रों ने बताया कि पीड़िता आरोपी की पहली पत्नी की बेटी है, जिसकी 2021 में मृत्यु हो गई थी. आरोपी को 23 दिसंबर 2023 को गिरफ्तार किया गया था.
Copyright © 2025 Living Media India Limited. For reprint rights: Syndications Today
होम
वीडियो
लाइव टीवी
न्यूज़ रील
मेन्यू
मेन्यू

source.freeslots dinogame telegram营销

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Toofani-News