'इस लिफाफे को 2038 में खोलना…', बेटे के 18वें जन्मदिन के लिए खास गिफ्ट छोड़ गए हैं अतुल सुभाष – Aaj Tak

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जौनपुर के रहने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर अतुल सुभाष की सुसाइड का मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. सुसाइड से पहले अतुल ने जो वीडियो बनाया था, उसकी छोटी-छोटी क्लिप काफी वायरल हो रही हैं. अतुल ने अपनी जान लेने से पहले अपने चार साल के बेटे के लिए भी एक खास गिफ्ट और एक चिट्ठी छोड़ी है. खास बात ये कि उन्होंने अपने बेटे से कहा है कि इसे 2038 में खोले, जब वो 18 साल का हो जाए.  
अतुल सुभाष ने सुसाइड करने से पहले करीब डेढ़ घंटे का वीडियो बनाया, जिसमें उन्होंने उन सभी परिस्थितियों का जिक्र किया, जिसकी वजह से उन्हें सुसाइड करनी पड़ रही है. उन्होंने इसके लिए अपनी पत्नी, ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहराया है. इसके अलावा उन्होंने जौनपुर की फैमिली कोर्ट की उस जज पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनकी अदालत में उनका केस चल रहा था. उन्होंने अपने मां-पिता और भाई के लिए भी संदेश छोड़ा है. इसके साथ ही अतुल ने अपने चार साल के बेटे के लिए भी एक मैसेज छोड़ा है.  
बेटे के लिए गिफ्ट छोड़कर गए हैं अतुल 
वीडियो में अतुल ने आरोप लगाया कि पत्नी ने उन्हें साढ़े चार साल के बेटे तक से मिलने नहीं दिया. अपने बेटे के लिए अब मौत से पहले अतुल एक गिफ्ट छोड़ गए हैं. जो चाहते हैं कि वो 2038 में 18 साल का होने पर खोले. इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि उनकी आखिरी इच्छा है कि पत्नी बेटे को उनके माता-पिता को सौंप दे ताकि उसे अच्छी वैल्यूज मिल सकें. उन्होंने वीडियो में कहा कि मेरे माता-पिता उसे बड़े नाज से पालेंगे और उनका भाई भी बहुत अच्छा है. 
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अतुल सुभाष आखिरी वीडियो में कह रहे हैं, “मुझे लगता है कि सुसाइड कर लेना चाहिए क्योंकि मैं जो रुपये कमा रहा हूं उससे मेरे दुश्मन और मजबूत हो रहे हैं. उन्हीं रुपयों का इस्तेमाल मुझे बर्बाद करने के लिए किया जा रहा है और ये चक्र यूं ही चलता रहेगा. मेरे द्वारा चुकाए गए टैक्स से पैसों से यह कोर्ट और पुलिस व्यवस्था मुझे, मेरे परिवार को और अन्य सामान्य लोगों को परेशान करेगी.” 
अतुल सुभाष ने पत्नी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरी पत्नी मेरे बच्चे को अलग रखेगी और मुझे, मेरे माता-पिता और मेरे भाई को परेशान करने के लिए और भी मामले दर्ज कराएगी. मैं गुजारा भत्ता के लिए उसे जो भी पैसे देता हूं, वो उसका इस्तेमाल बच्चे के पालन-पोषण के बजाय मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है. 
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मेरी अस्थियों को कोर्ट के बाहर गटर में…अतुल सुभाष 
उन्होंने वीडियो में आगे कहा कि उनकी मौत के बाद पत्नी और उसके परिवार को उनके शव के पास आने की अनुमति न दी जाए. अतुल ने अपने परिजनों से कहा कि जब तक उनका कथित उत्पीड़न करने वालों को सजा नहीं मिल जाती तब तक उनकी अस्थियों का विसर्जन न करें. न्याय की मांग करते हुए अपने परिजनों से कहा कि अगर उनका उत्पीड़न करने वालों को सजा नहीं मिलती है तो वे मेरी अस्थियों को अदालत के बाहर गटर में बहा दें.   
वीडियो में जज को लेकर क्या बोले अतुल सुभाष? 
वीडियो में अतुल सुभाष ने जौनपुर की जज पर भी उत्पीड़न और घूस मांगने का आरोप लगाया. अतुल ने कहा कि जज की अदालत में तारीख के लिए पेशकार को भी घूस देनी पड़ती है.  अतुल ने आरोप लगाया कि प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट की जज ने उन पर 3 करोड़ मेंटिनेंस देने का दबाव भी बनाया. उसके बाद उनसे पांच लाख रुपये की रिश्वत भी मांगी. उन्होंने कहा कि दिसंबर तक वो इस केस को सेटल कर देंगी. अतुल सुभाष ने अपने वीडियो में जज पर ऐसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं.  
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अब कोर्ट की तारीखों से थक चुका हूं…  
अतुल सुभाष ने अपने आखिरी वीडियो में बताया कि अभी तक इस केस में उन्हें कोर्ट से 120 तारीखें मिल चुकी हैं. 40 बार तो वो खुद इसके लिए बेंगलुरु से जौनपुर जा चुके थे. इतना ही नहीं उनके माता-पिता और भाई भी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं. उन्होंने बताया कि उन्हें साल में सिर्फ 23 छुट्टियां मिलती हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इन कोर्ट केस में लड़ पाना किसी के लिए संभव है.  
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9 दिसंबर को बेंगलुरु में किया था सुसाइड 
अतुल सुभाष ने बेंगलुरु में अपने बेडरूम के सीलिंग फैन से लटककर फांसी लगा ली. उन्होंने सुसाइड के वक्त जो टीर्शट पहनी थी, उस पर लिखा था Justice Is Due. इससे पहले डेढ घंटे का वीडियो और 24 पन्नों की चिट्ठी में अतुल ने सुसाइड के लिए पत्नी, ससुरालवालों और न्यायिक व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया. उनकी शादी 2019 में निकिता सिंघानिया से हुई थी, जिससे उनका एक बच्चा था. शादी के दो साल बाद पत्नी ने दहेज उत्पीड़न, पिता की हत्या और अप्राकृतिक यौन शोषण तक के 9 केस अतुल के खिलाफ दर्ज करा दिए. अतुल ने आरोप लगाया कि इन मामलों को सेटल करने के लिए उनसे तीन करोड़ रुपये की डिमांड की थी. पीड़ित परिवार की तहरीर पर मराठाहल्ली स्टेशन में बीएनएस अधिनियम की धारा 108 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है और जांच जारी है.  
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