Rashmi Singh
Date: 30-10-26 13:57
Delhi GRAP Rules: दिल्ली की हवा को साफ रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने प्रदूषण के खिलाफ सख्ती बढ़ाने की तैयारी कर ली है. संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत राजधानी में वाहनों की आवाजाही को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं. ये नियम 1 नवंबर 2026 से लागू होंगे. इसके बाद दिल्ली में सभी तरह के वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी. ऐसे में अगर आप दिल्ली आने या यहां से होकर किसी दूसरे शहर जाने की योजना बना रहे हैं, तो सफर से पहले अपने वाहन की पात्रता जरूर जांच लें.
From 1 November 2026, vehicle entry into Delhi will be restricted under the revised GRAP rules. ✅ Allowed: BS-VI, CNG, electric and exempted vehicles, subject to applicable rules. ⛔ Restrictions apply to: * Vehicles below BS-VI standards * Vehicles without a valid PUCC * Non-compliant interstate buses * Trucks not destined for Delhi (use peripheral expressways) * Tractors and jugaad vehicles, as applicable * Certain vehicles registered outside Delhi 📅 Check your vehicle’s eligibility before travelling and follow official traffic advisories. 📞 Traffic Helpline: 011-25844444 / 1095 #DTPUpdates #GRAP2026
दिल्ली से होकर गुजरने वाले ट्रकों के लिए क्या है नियम?
ट्रैफिक पुलिस के नए दिशानिर्देशों के मुताबिक, दिल्ली से होकर दूसरे शहरों की ओर जाने वाले गैर-जरूरी ट्रकों को राजधानी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. ऐसे वाहनों को शहर के अंदर से गुजरने के बजाय ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करना होगा. इस व्यवस्था का उद्देश्य दिल्ली की सड़कों पर भारी वाहनों की आवाजाही कम करना और प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करना है.
इन वाहनों को मिलेगी दिल्ली में एंट्री
संशोधित GRAP नियमों के तहत दिल्ली में प्रवेश के लिए कुछ श्रेणियों के वाहनों को अनुमति दी जाएगी. इनमें BS-6 उत्सर्जन मानक वाले वाहन, सीएनजी से चलने वाले वाहन और इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं. इसके अलावा नियमों के तहत छूट प्राप्त आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को भी प्रवेश की अनुमति रहेगी. वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले अपने वाहन की श्रेणी और लागू नियमों की जानकारी जरूर हासिल कर लें.
किन वाहनों की एंट्री पर रहेगी पाबंदी?
नए दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित उत्सर्जन मानकों का पालन नहीं करने वाले वाहनों पर सख्ती की जाएगी. वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) के बिना चलने वाले वाहनों को भी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है. इसके अलावा नियमों के अनुरूप नहीं होने वाली अंतरराज्यीय बसों के प्रवेश पर रोक रहेगी. ट्रैक्टर, जुगाड़ वाहनों और दिल्ली से बाहर पंजीकृत कुछ विशेष श्रेणियों के वाहनों पर भी लागू नियमों के अनुसार पाबंदियां रहेंगी.
दिल्ली आने से पहले जरूर जांच लें वाहन की पात्रता
ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे दिल्ली में प्रवेश करने से पहले अपने वाहन के उत्सर्जन मानक और वैध PUCC की जांच कर लें. खासतौर पर दूसरे राज्यों से राजधानी आने वाले लोगों को नए नियमों की जानकारी रखना जरूरी होगा. नियमों का पालन नहीं करने पर परेशानी हो सकती है. इसलिए सफर शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपका वाहन दिल्ली में प्रवेश के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करता है.
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