Jhansi News: मासूम से रेप के आरोपी को बीस साल की सजा और एक लाख का जुर्माना – Newstrack

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Jhansi News: अपर सत्र न्यायधीश / विशेष न्यायधीश पॉस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने चार माह पूर्व मासूम बालिका से किए गए दुष्कर्म के मामले में आरोपी को बीस साल की सजा और एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला चार माह में आ गया है।
मालूम हो कि घटना के बाद बच्ची के पिता ने बताया था कि तीन साल की बेटी को कुछ दिनों से बुखार आ रहा था। 13 अगस्त की शाम को बेटी को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जा रहा था। उसे गोद में लिए था। रास्ते में राजू मिला और साथ में अस्पताल चलने के लिए कहा था। इसके बाद वो पुलिया पर बैठकर पिता से बात करने लगा। इसी बीच राजू ने पिता को शराब पिला दी। पिता उसे पहले से जानता था और पहले भी उसके साथ शराब पी चुका था। उसने पिता को एक के बाद एक कई पैग पिला दिए। इससे पिता बेहोश हो गया। जब होश में आया तो बेटी नहीं थी। कुछ अनहोनी की आशंका में बेटी को ढूंढने लगा। वहां से राजू भी गायब था। जब रात तक पिता और बेटी घर नहीं पहुंचे, तो घरवालों को चिंता सताने लगी। उन्होंने बच्ची की तलाश शुरु कर दी। काफी ढूंढने के बाद उनको पुलिया के पास नाले में बच्ची पड़ी मिली। उसके प्राइवेट पार्ट में चोट थी। इसके बाद घरवालों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची थी। इसके बाद पुलिस ने बच्ची और उसके घरवालों को लेकर जिला महिला अस्पताल पहुंची। जहां पर बच्ची का इलाज हुआ।
इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने परिजनों की तहरीर पर सदर पुलिस ने टीकमगढ़ के थाना पलेरा के ग्राम पारा निवासी राजू खंगार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। महज चार माह बाद ही इस मामले में अदालत ने फैसला सुना दिया। अदालत ने आरोपी को बीस साल का कठोर कारावास व एक लाख दस हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।
न्यायालय एडीजे गरौठा ने जानलेवा हमला करने वाले तीन आरोपियों को पांच-पांच वर्ष का कारावास व दस-दस हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। एरच थाना क्षेत्र के ग्राम इस्किल निवासी श्रीमती विद्या देवी अहिरवार ने 6 अगस्त 2020 में एरच थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह घर थी, तभी तीन लोगों ने घर में घुसकर हमला कर दिया था। हमले में तीन लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने राजेंद्र, राधेलाल और लालाराम के खिलाफ दफा 308, 452, 323,325, 506, 504 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। इस मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में पुलिस ने 6 अक्तूबर 2020 को आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिया था। इसी क्रम में अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए 308, 452, 325 के अंतर्गत प्रत्येक में पांच-पांच वर्ष का कारावास व धारा 323, 504 के अंतर्गत प्रत्येक में एक-एक साल का कारावास व दफा 506 के अंतर्गत दो वर्ष के कारावास व प्रत्येक को दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह को अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी।
न्यायालय एसीजे(एसडी)-1/एसीजेएम ने तमंचा रखने के आरोप में प्रेमनगर थाना क्षेत्र के नगरा निवासी अजय मिश्रा और न्यायालय सीजे(एसडी)/एफटीसी ने टीकमगढ़ के थाना सेंदरी के ग्राम बगरौली निवासी राजू को जेल में बिताई गई अवधि व पांच-पांच सौ रुपये जुर्माने से दंडित किया है। मालूम हो कि रक्सा थाना पुलिस ने अजय मिश्रा और बरुआसागर पुलिस ने राजू को तमंचा रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

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