PAK में कुछ बड़ा होने वाला है? विदेश मीडिया पर बैन, बड़े शहरों से बाहर जाने के लिए लेनी होगी NOC – Aaj Tak News

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पाकिस्तानी सरकार और सेना ने PoK में जारी विरोध प्रदर्शनों के दमन को लेकर पूरी दुनिया में हुई आलोचना के बाद विदेशी मीडिया पर कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए हैं.अब मान्यता प्राप्त विदेशी पत्रकारों को इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के बाहर आधिकारिक रिपोर्टिंग के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) लेना अनिवार्य हो गया है. EP विंग के माध्यम से रजिस्ट्रेशन और प्रेस कार्ड जारी किए जाएंगे, जो सरकारी कार्यक्रमों और परिसरों तक पहुंच सुनिश्चित करेंगे.

पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MOIB) द्वारा जारी फॉरेन मीडिया फैसिलिटेशन गाइडलाइन्स 2026 के तहत सभी मान्यता प्राप्त विदेशी पत्रकारों के लिए इस्लामाबाद, लाहौर और कराची से बाहर पेशेवर रिपोर्टिंग के लिए यात्रा करने से पहले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) लेना अनिवार्य कर दिया गया है. एबटाबाद और मरी की व्यक्तिगत यात्रा के लिए थ्री वर्किंग डेज (तीन कार्य दिवसों) के अंदर NOC प्राप्त करने की छूट दी गई है.
प्रिंट-डिजिटल और सोशल मीडिया पर लागू होंगे नियम

पाकिस्तानी सरकार की ये नई गाइडलाइन देश में काम करने वाले सभी विदेशी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, वेब-आधारित और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लागू होगा. इसके साथ ही विदेशी मीडिया के पत्रकारों, मीडिया मालिकों, फ्रीलांसर्स, फिक्सर्स, प्रोडक्शन टीमों और उनके साथ काम करने वाले अन्य व्यक्तियों के लिए भी एनओसी और पंजीकरण अनिवार्य किया गया है.
पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन जरूरी

मंत्रालय ने एक्सटर्नल पब्लिसिटी (EP) विंग के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से विदेशी मीडिया के साथ काम करने वाले सभी पत्रकारों के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया है. विदेश में रहने वाले और विदेशी मीडिया में योगदान देने वाले पाकिस्तानी पत्रकारों को निकटतम पाकिस्तानी दूतावास, उच्चायोग या वाणिज्य दूतावास के जरिए आवेदन भेजने का निर्देश दिया गया है.

मंत्रालय ने कहा कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों को EP विंग का प्रेस मान्यता कार्ड मिलेगा, जिससे उन्हें आधिकारिक मीडिया कार्यक्रमों और सरकारी परिसरों में आसानी से प्रवेश मिल सकेगा. कार्ड रखने वालों को अधिकृत अधिकारियों के मांगने पर कार्ड दिखाना होगा और इसकी समय-सीमा खत्म होने, नियोक्ता बदलने या एक्रेडिटेशन की स्थिति में बदलाव होने पर इसे वापस करना होगा.
दो कैटेगरी में मिलेगी मान्यता

दिशानिर्देशों में मान्यता (एक्रिडिटेशन) की दो कैटेगरी बनाई गई हैं- पाकिस्तान में रहने वाले विदेश संवाददाताओं के लिए वार्षिक स्थायी मान्यता और विजिटिंग पत्रकारों के लिए तीन महीने तक की अस्थायी मान्यता.
नोटिफिकेशन के अनुसार, रजिस्ट्रेशन कार्ड आम तौर पर सात वर्किंग दिनों के अंदर जारी किए जाएंगे, जबकि एक्रेडिटेशन कार्ड की प्रक्रिया में चार से छह हफ्ते लग सकते हैं. मंत्रालय के पास रजिस्ट्रेशन या एक्रेडिटेशन देने से पहले अतिरिक्त जानकारी या डॉक्यूमेंट्स मांगने का अधिकार भी है.

मान्यता प्राप्त पत्रकारों को ईपी विंग प्रेस एक्रिडिटेशन कार्ड मिलेगा, जिससे उन्हें आधिकारिक मीडिया कार्यक्रमों और सरकारी परिसरों तक पहुंच मिलेगी. अधिकृत अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर पत्रकारों को ये कार्ड प्रस्तुत करना होगा. नियोक्ता बदलने या मान्यता समाप्त होने पर इसे वापस करना अनिवार्य होगा.

वहीं, सरकार का दावा है कि ये गाइडलाइन विदेशी मीडिया कर्मियों के रजिस्ट्रेशन, मान्यता और आवाजाही को सुव्यवस्थित करने तथा अंतरराष्ट्रीय समाचार संगठनों के लिए एकसमान तंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से लाए गए हैं. हालांकि, आलोचकों का कहना है कि PoK में दमन की वैश्विक आलोचना के बाद ये कदम विदेशी पत्रकारों की स्वतंत्र रिपोर्टिंग को सीमित करने की कोशिश है.
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