PF पेंशन पर सरकार का बड़ा ऐलान, 15000 रुपये से बढ़ाकर 25000 रुपये हुई सैलरी लिमिट – aajtak.in

केंद्रीय कैबिनेट ने नौकरीपेशा कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दे दिया है. केंद्रीय कैबिनेट की आज अहम बैठक में EPF और एम्‍प्‍लाई पेंशन स्कीम (EPS) के तहत अनिवार्य कवरेज के लिए सैलरी लिमिट को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह कर दिया गया है, जो 17 सितंबर से लागू हो जाएगा.  
इसका मतलब है कि अब Basic + DA मिलाकर जिन प्राइवेट सेक्‍टर के कर्मचारियों को 25 हजार रुपये की सैलरी मिलती है, उन्‍हें अब अनिवार्य तौर पर PF के साथ ही EPS यानी पीएफ पेंशन में भी योगदान देना होगा. पहले यह लिमिट 15000 रुपये थी.   
कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्‍णव ने इसकी जानकारी दी है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे ज्‍यादा प्राइवेट सेक्‍टर के कर्मचारी पेंशन के दायरे में आएंगे.  उन्‍होंने आगे कहा कि कर्मचारियों के सोशल सिक्‍योरिटी बढ़ाने के नजरिए के तहत ये फैसला लिया है. इससे अब ज्‍यादा कर्मचारी EPS के दायरे में आएंगे. 
उन्‍होंने कहा कि इससे पहले कर्मचारियों के लिए पीएफ की अनिवार्य सीमा आखिरी बार 1 सितंबर 2014 को बढ़ाई गई थी, जब इसे ₹6,500 से बढ़ाकर ₹15,000 किया गया था. इतने ज्‍यादा समय के बाद इसमें सुधार की जरूरत थी, जिस कारण यह फैसला लिया गया है. 
Copyright © 2026 Living Media India Limited. For reprint rights: Syndications Today
होम
वीडियो
लाइव टीवी
न्यूज़ रील
मेन्यू
मेन्यू

source.freeslots dinogame telegram营销

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Toofani-News