अभिषेक अपहरण कांड के आरोपियों की जमानत ख़ारिज – Hindustan Hindi News

अभिषेक़ का अपहरण कर फिरौती मांगने के चर्चित मामले में आरोपी उमाशंकर और विमल गंगवार की जमानत अर्जियों को प्रभारी जज फ़ास्ट ट्रैक प्रथम अशोक कुमार यादव की कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया। एडीजीसी क्राइम संतोष श्रीवास्तव ने बताया कि थाना इज्जतनगर में बिथरीचैनपुर क्षेत्र के गांव कमुआ कलां गांव निवासी ललित ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह 9 मई 2026 की रात्रि साढ़े नौ बजे अपने दोस्त अमन, ओमवीर, सुरजीत और अभिषेक के साथ फ़ीनिक्स मॉल के पास एक प्लाट देखकर दो बाइक से वापस लौट रहे थे। क्रेटा कार यूपी 14 डीएच 3492 बहुत तेजी से दोनों बाइक के पास से निकली।
अमन और अभिषेक ने कार चालक को टोककर तमीज से कार चलाने को कहा। तभी कार से उतरे युवको ने अमन और अभिषेक से मारपीट कर अभिषेक को क्रेटा कार में जबरन डालकर बंधक बनाकर ले गये। आरोपियों ने अभिषेक के मोबाइल से एक लाख की फिरौती मांगी। 10 मई 2026 की रात्रि को पुलिस ने मुठभेड़ में कार को पकड़ा। उसमे अभिषेक बरामद हुआ।कार में आरोपी उमाशंकर को गिरफ्तार किया। उमाशंकर ने भागे हुए अपने साथियो के नाम आकाश गंगवार, हरनेश गंगवार, विमल गंगवार बताया था।इज्जतनगर पुलिस ने 12 मई 2026 को पुलिस मुठभेड़ में आरोपी विमल गंगवार को पकड़ा। आकाश मौके से भाग गया। फरार चल रहे हरनेश गंगवार और आकाश गंगवार 15 मई 2026 को सरेंडर कर जेल गये थे।अभिषेक अपहरण कांड में जेल गये उमाशंकर और विमल गंगवार की जमानत अर्जियों की सुनवाई प्रभारी जज फ़ास्ट ट्रैक प्रथम अशोक कुमार यादव की कोर्ट में हुई। एडीजीसी क्राइम संतोष श्रीवास्तव ने दोनों आरोपियों की जमानत अर्जियों का कड़ा विरोध किया।दोनों पक्ष की दलीलों को सुनकर कोर्ट ने उमाशंकर और विमल गंगवार दोनों की जमानत अर्जियों को ख़ारिज कर दिया।
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