अलर्ट हो जाएं 1 अप्रेल 2019 के पहले की गाड़ियां चला रहे लोग, जल्द करें ये काम वर्ना लगेगा तगड़ा झटका – Zee News Hindi

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में वाहन चलाने वालों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है. बता दें कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना अब अगर वाहन चलाया तो कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए परिवहन विभाग ने इतने महीने का समय दिया है. 
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Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग से एक बड़ी खबर सामने आई है, बता दें कि दुर्ग ज़िले में अब सभी वाहनो में सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगाना अनिवार्य होगा इसके लिए परिवहन विभाग ने 4 महीने का समय दिया है. इसे लेकर के विभाग का कहना है कि ये नंबर प्लेट बहुत सुरक्षित है सड़क हादसों को देखते हुए वाहनों की रफ्तार और ट्रैफिक नियमों को मजबूत बनाने के लिए यह कवायद की गई है. हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट उन वाहन मालिकों को लगाना है जो 1 अप्रेल 2019 के पूर्व की गाड़ियों को चला रहे हैं. 

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट है जरूरी
दुर्ग ज़िले में अब सभी वाहनो में सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगाना अनिवार्य होगा, इसके लिए परिवहन विभाग ने 4 महीने का समय दिया है. साथ ही साथ दोपहिया और चौपहिया वाहनों के लिए शुल्क भी निर्धारित किया गया है यह शुल्क वाहन मालिकों को देना होगा. इसे लेकर आरटीओ अधिकारी एसएल लकड़ा ने बताया कि ये नंबर प्लेट बहुत सुरक्षित है सड़क हादसों को देखते हुए वाहनों की रफ्तार और ट्रैफिक नियमों को मजबूत बनाने के लिए यह कवायद की गई है.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को अनिवार्य किया है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट उन वाहन मालिकों को लगाना है जो 1 अप्रेल 2019 के पूर्व की गाड़ियों को चला रहे हैं वहीं आरटीओ अधिकारी एस एल लकड़ा ने ये भी बताया कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगने से ट्रैफिक पुलिस के लिए काफी सहुलियत होगी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ चालान करना आसान होगा क्योंकि इस प्लेट में एकीकृत फॉन्ट और स्टाइल होती है जो कि कई गुना बेहतर है.

कैसा है प्लेट
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट एक एल्यूमीनियम निर्मित नंबर प्लेट है जो वाहन के सामने और पीछे लगाई जाएगी इसके प्लेट के बाएं कोने में एक नीले रंग का क्रोमियम आधारित अशोक चक्र का होलेग्राम होगा. इसके नीचले भाग बाएं कोने में एक यूनिक लेजर ब्रांडेड 10 नंबर का स्थानीय पहचान दिया जाता है. इसके अलावा पंजीयन के अंकों और अक्षरों पर एक हॉट स्टैप फिल्म लगाई जाती है उसके साथ ही नीले रंग में आईएनडी लिखा होता है. साथ ही साथ उन्होंने ने कहा कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को वाहन के डिजिटल पंजीकरण के बाद ही जारी किया जाएगा यह वाहन से जुड़ा होगा.
इस प्लेट को एक वाहन के बाद दूसरे वाहन में प्रयोग नहीं कर सकेंगे इससे वाहन चोरी होने पर नंबर प्लेट को बदल कर वाहन उपयोग नहीं कर पाएंगे जैसे ही नंबर प्लेट को खोलेंगे, उसका हिंज टूट जाएगा इसके अलावा इसकी डिजाइन ऐसी की गई है ताकि नंबर प्लेट और वाहनों का दुरुपयोग नहीं किया जा सके. इससे वाहनों की चोरी रूकेगी और चोरी हुई तो आसानी से पकड़ में आ जाएगा, इसके अलावा बता दें कि 1 अप्रैल 2019 के बाद जो भी वाहन खरीदे गए हैं उसमें कंपनी ने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगा कर दिया है इसके पूर्व का जिसके पास वाहन है, उनके लिए फीस निर्धारित की गई है इसके लिए छत्तीसगढ़ को दो जोन में बांटा गया है इसके लिए दो ही अधिकृत वेंडर है जिसके जहां हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाया जाएगा.

रिपोर्ट- हितेश शर्मा
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