बहुचर्चित अलीगंज अग्निकांड में 15 लोगों की मौत के मामले में सत्र न्यायाधीश मलखान सिंह ने आरोपी आईटी कंपनी संचालक सुरेश कुमार साहू की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अदालत में जमानत का विरोध करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता (डीजीसी) राकेश पाण्डेय ने बताया कि घटना की प्राथमिकी अलीगंज थाने के एसएसआई विनय कुमार मिश्रा ने दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार, अलीगंज के सेक्टर-डी स्थित आवासीय मकान में बिना किसी वैध अनुमति के पेट शॉप, क्लिनिक, गेमिंग जोन और आईटी ऑफिस चलाए जा रहे थे। गत 22 जून को दोपहर करीब 2:30 बजे पेट शॉप में लगी आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया था।
इस भीषण हादसे में 15 लोगों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि 9 लोग घायल हुए थे।अभियोजन पक्ष ने अदालत को अवगत कराया कि कॉम्प्लेक्स में आग बुझाने या आपातकालीन निकास की कोई व्यवस्था नहीं थी। प्रॉपर्टी मालिक वीरेंद्र शुक्ला, तुषांक, कृष्णा जायसवाल, पेट शॉप संचालक रामकृष्ण उपाध्याय और इमारत के तीसरे तल पर आईटी कंपनी चलाने वाले सुरेश कुमार साहू को भली-भांति पता था कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी से बड़ी जनहानि हो सकती है। इसके बावजूद उन्होंने जानबूझकर लापरवाही बरती, जिसके परिणामस्वरूप यह गंभीर हादसा हुआ।
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