Asaram Case: नाबालिग के रेप के मामले में दोषी आसाराम बापू को दो साल में 15 बार बेल मिली है. आरोपी खराब सेहत का हवाला देकर ये राहत पा रहा था जब तक कि राजस्थान हाई कोर्ट ने रोक नहीं लगा दी. राजस्थान हाई कोर्ट ने 27 मई को नाबालिग के रेप के मामले में दोषी की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा, उसकी बेल रद्द कर दी, और उसे सरेंडर करने का निर्देश दिया.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने कहा कि दोषी की कमजोर सेहत पीड़िता की आवाज को नजरअंदाज करने का बहाना नहीं बन सकती. शांत. तबाह करने वाली. जिसे नकारा नहीं जा सकता.
आसाराम को 2001 और 2006 के बीच कई मौकों पर एक महिला शिष्या का रेप करने के लिए सजा दी गई थी. यह महिला सूरत की रहने वाली थी और उस समय अहमदाबाद के पास मोटेरा में आसाराम के आश्रम में रह रही थी.
7 जनवरी, 2025 को, आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, जिसने उन्हें उनके मेडिकल इलाज के लिए 31 मार्च तक अंतरिम ज़मानत दे दी.
राजस्थान हाईकोर्ट में आसाराम की जमानत का विरोध करते हुए, शिकायतकर्ता के वकील पीसी सोलंकी ने कहा था कि आसाराम उस आज़ादी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं जो इस अदालत ने उन्हें दी थी. वह न सिर्फ अपने शिष्यों से मिल रहे हैं, बल्कि प्रवचन भी दे रहे हैं. अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक चौधरी ने दो कांस्टेबलों की गवाही का हवाला दिया और कहा कि इस स्वयंभू धर्मगुरु ने कोई प्रवचन नहीं दिया था.
आसाराम के वकील निशांत बोरा ने कहा कि वे जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका दायर करेंगे. आसाराम के स्वास्थ्य के बारे में बोरा ने कहा, उनकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है. पीड़िता के वकील सोलंकी ने कहा कि आसाराम को सजा आजीवन कारावास, जो उनकी प्राकृतिक मृत्यु तक जारी रहेगा.
आसाराम ने 28 मई को सरेंडर किया. इसके पहले वह पिछले सात महीनों से अंतरिम बेल पर बाहर था. इस अवधि से पहले, वह मार्च 2024 से अलग-अलग अस्पतालों में लंबे समय तक रहा था.
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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं … और पढ़ें
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