चतरा, विधि संवाददाता । प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंभू लाल साव की अदालत ने एनडीपीएस केस के एक अभियुक्त राजपुर थाना क्षेत्र के पेलतोल गांव निवासी रामविलास कुमार पिता मिश्री साव को 5 वर्ष की सजा और 50 हजार रूपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर 1 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा।
इस मुकदमे में सरकार की ओर से प्रभारी लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव ने सभी सात गवाहों की गवाही करते हुए अपना पक्ष रखा। यह मामला सदर थाना कांड संख्या 34 /2022 दिनांक 1 फरवरी 2022 का है। घटना के दिन पुलिस अवर निरीक्षक हिमांशु शेखर को गुप्त सूचना मिली कि ग्राम चौर से दो व्यक्ति मोटरसाइकिल से गांजा लेकर उंटा की ओर जाने वाले हैं। उसके बाद पुलिस वरीय पदाधिकारी को सूचना करते हुए छापामारी दल का गठन कर त्वरित कार्रवाई करते हुए 1 बजे दिन में उंटा मोड पहुंचकर मोटरसाइकिल का इंतजार करने लगे। इस दौरान उक्त मोटरसाइकिल आता दिखाई दिया।
पुलिस बल के सहयोग से पकड़ लिया गया। पकड़ाये व्यक्ति ने अपना नाम पवन कुमार साव पिता बौधू साव, दूसरा रामविलास कुमार पिता मिश्री साव बताया। उनके पास से 8 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद हुआ। फिर पुलिस के द्वारा विधिवत जब्ती सूची बनाकर दोनों पर प्राथमिक दर्ज कर जेल भेज दिया गया। दूसरा अभियुक्त पवन कुमार साव का ट्रायल के दौरान ही नाबालिग घोषित हो जाने के कारण इसका ट्रायल जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है। इस केस में रामविलास कुमार को दोषी पाकर सजा सुनाया गया।
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