कर्नाटक खाद्य सुरक्षा विभाग ने अमेजन, स्विगी इंस्टामार्ट और बिगबास्केट के फूड लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। यह कार्रवाई उनके प्लेटफॉर्म पर जहरीले धतूरे के फल और बीज बेचने के गंभीर आरोप में की गई है।
ऑनलाइन बेचा जा रहा था धतूरा (सोशल मीडिया)
अमेजन, स्विगी, बिगबास्केट के फूड लाइसेंस निलंबित।
जहरीले धतूरे के फल बेचने का गंभीर आरोप।
नियामक कंपनियों के जवाबों से असंतुष्ट थे।
डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक के खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने क्विक कॉमर्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ एक कड़ा कदम उठाया है। विभाग ने अमेजन, स्विगी इंस्टामार्ट और बिगबास्केट के फूड लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित कर दिए हैं। इन कंपनियों पर अपने प्लेटफॉर्म के जरिए जहरीले धतूरे के फल और बीज मानव उपभोग के लिए बेचने का गंभीर आरोप है।
अधिकारियों को शिकायत मिली थी कि कुछ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर धतूरे के फल और बीज धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। जांच के दौरान यह बात सच पाई गई कि ये जहरीले उत्पाद ऑनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध थे।
बता दें कि धतूरा एक जहरीला फल है, जिसे खाने से इंसानी सेहत को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। इसके बावजूद ये उत्पाद FSSAI लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ ऑनलाइन स्टोर पर दिखाए जा रहे थे और इन्हें गोदामों में स्टोर करके बेचा जा रहा था।
जांच के बाद जब कंपनियों के प्रतिनिधियों को तलब किया गया, तब अमेजन ने इस मामले में कोई जवाब ही नहीं दिया। स्विगी इंस्टामार्ट ने कार्रवाई को लेकर दस्तावेज जमा करने के लिए कुछ और समय की मांग की। वहीं बिगबास्केट ने सफाई दी कि उन्होंने इन फलों की ऑनलाइन बिक्री रोक दी है और भविष्य में इसके लेबल पर साफ तौर पर ‘मानव उपभोग के लिए नहीं’ लिखवाएंगे।
नियामक ने कंपनियों के इन स्पष्टीकरणों और जवाबों को असंतोषजनक करार दिया। विभाग का कहना है कि धतूरे जैसे जहरीले उत्पादों को खाद्य पदार्थ के रूप में स्टोर करना, बेचना या वितरित करना पूरी तरह से गैरकानूनी और अस्वीकार्य है।