केरल में डांस टीचर ने 2 साल तक किया छात्र का यौन उत्पीड़न, कोर्ट ने सुनाई 52 साल जेल की सजा – आज तक

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केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में छह साल पहले सामने आए एक दिल दहला देने वाले मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. सात साल के एक मासूम छात्र का यौन उत्पीड़न करने के दोषी पाए गए डांस टीचर को कोर्ट ने शनिवार को 52 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 3.25 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है. सभी सजाएं एक साथ चलेंगी, इसलिए आरोपी को प्रभावी रूप से 20 साल जेल में रहना होगा. 
46 वर्षीय आरोपी सुनील कुमार को तिरुवनंतपुरम की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की जज अंजू मीरा बिड़ला ने सजा सुनाई है. कोर्ट ने उसे भारतीय दंड संहिता, यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम के तहत दोषी पाया. इसके बाद कोर्ट ने सजा का ऐलान करते हुए यह निर्देश दिया है कि जुर्माने की यह राशि आरोपी से वसूली जाने पर पीड़ित बच्चे को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी. 
बार-बार यौन शोषण, बच्चा डर से चुप रहा
विशेष लोक अभियोजक आर एस विजय मोहन ने बताया कि ये वारदात साल 2017 से 2019 के बीच की है. पीड़ित बच्चा नियमित रूप से डांस क्लास में जाता था. क्लास के पास बने एक अलग कमरे में आरोपी ने उसके साथ कई बार अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए. बच्चा डर के मारे लंबे समय तक कुछ नहीं बोल पाया. लेकिन बाद में उसने टीचर के कुकृत्य से तंग आकर डांस क्लास जाना बंद कर दिया. 
कोर्ट में 17 गवाह, दूसरा केस भी चल रहा
इस मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित के माता-पिता ने उसके छोटे भाई को भी उसी टीचर के पास भेजने का फैसला किया. तब जाकर पीड़ित ने साहस कर सारी आपबीती बता दी. इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 17 गवाह पेश किए और मजबूत सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी सिद्ध किया गया. इसी के आधार पर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की जज अंजू मीरा बिड़ला ने सजा सुनाई है. 
12 साल के लड़के को भी बनाया शिकार
यहां चौंकाने वाली बात यह है कि डांस टीचर सुनील कुमार पर 12 वर्षीय एक लड़के के साथ भी यौन उत्पीड़न का केस दर्ज है. इस केस की सुनवाई दूसरी अदालत में चल रही है. इस फैसले के साथ कोर्ट ने एक बार फिर ये संदेश दिया है कि मासूमों के खिलाफ अपराध किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे. यह घटना अभिभावकों के लिए एक सख्त चेतावनी है कि वे बच्चों को किसी के भरोसे छोड़ने से पहले सतर्क रहें.
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