जबलपुर में क्रूज हादसे के बाद रांची जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री भी एक्शन मोड में हैं. इस घटना से प्रशासन ने सीख ली है और अब रांची में अब स्टंट और तेज रफ्तार नाव चलाने पर जुर्माना लगाया जाएगा. पढ़ लीजिए ये खबर-
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Ranchi News: रांची जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में जिले के सभी डैम एवं जलाशयों में नौका विहार (बोटिंग) परिचालन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक में जिला स्तर पर वाटर ट्रांसपोर्ट एक्शन ग्रुप गठन करने का निर्देश दिया गया, ताकि किसी भी अपातकालीन स्थिति या दुर्घटना में त्वरित एवं प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके.
बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय एवं सख्त निर्देश
लाइफ जैकेट अनिवार्य: सभी पर्यटकों के लिए लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य होगा. बिना लाइफ जैकेट के किसी भी व्यक्ति को बोटिंग कराने पर संबंधित बोट ऑपरेटर पर कार्रवाई करने का सख्त निर्देश दिया गया.
मौसम की निगरानी: बोटिंग परिचालन के दौरान मौसम की स्थिति पर विशेष ध्यान रखा जाएगा. प्रतिकूल मौसम में बोटिंग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी.
दण्डात्मक कार्रवाई: सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने या बिना सुरक्षा के नौका विहार कराने वालों पर सख्त दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी.
बोट की फिटनेस जांच: सभी संचालित नौकाओं का आयल फिटनेस सर्टिफिकेट (Oil Fitness Certificate) अनिवार्य रूप से जांचा जाएगा. बिना वैध फिटनेस प्रमाण-पत्र वाली नौकाओं को परिचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी.
हेल्पलाइन बोर्ड: सभी जलाशयों एवं बोटिंग स्थलों पर हेल्पलाइन नंबर वाले सूचना पट्ट (Information Boards) लगाए जाएंगे.
नशापान पर पूर्ण प्रतिबंध: बोट ऑपरेटर्स द्वारा बोटिंग स्थल पर नशापान पूर्णतः निषिद्ध रहेगा. उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
सुरक्षा मानकों का पालन: सभी बोटिंग संचालकों को निर्देश दिया गया कि वे सभी निर्धारित सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करें.
पर्यटकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता
रांची जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री ने स्पष्ट कहा कि पर्यटकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. जिले के डैम एवं जलाशयों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करते हुए भी किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. बच्चों वाले परिवारों से अपील की है कि बोटिंग करते पुरे समय लाइफ जैकेट की बेल्ट को अच्छी तरह से कस कर बांधें. बच्चों की लाइफ जैकेट की बेल्ट अभिभावक स्वयं बांधें और यह सुनिश्चित करें कि बच्चे पूरे समय लाइफ जैकेट पहने रहें.
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पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश
पर्यटक स्थलों पर बोटिंग गतिविधियों के दौरान दुर्घटनाओं को रोकने और पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन द्वारा सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. जिला प्रशासन ने सभी पर्यटकों, विशेष रूप से बच्चों वाले परिवारों से अपील की है कि बोटिंग करते पुरे समय लाइफ जैकेट की बेल्ट को अच्छी तरह से कस कर बांधें. बच्चों की लाइफ जैकेट की बेल्ट अभिभावक स्वयं बांधें और यह सुनिश्चित करें कि बच्चे पूरे समय लाइफ जैकेट पहने रहें. बोटिंग संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बोट को निर्धारित गति सीमा में ही चलाएं.
जोखिम भरे तरीके से बोट चलाने पर सख्त कार्रवाई
किसी भी प्रकार की स्टंटबाजी, अनावश्यक तेज रफ्तार, या जोखिम भरे तरीके से बोट चलाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसमें जुर्माना, लाइसेंस निलंबन या कानूनी कार्रवाई शामिल हो सकती है. बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अभिभावकों की होगी. बोटिंग संचालक यात्री क्षमता और निर्धारित गति का पालन करें. कोई भी स्टंट या शो-ऑफ सख्ती से वर्जित है. बैठक में तय सभी दिशा-निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई.
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