रांची, विशेष संवाददाता। डीजे संचालक आलोक आनंद हत्याकांड में रांची की अदालत ने आरोपी सनी गुरूंग उर्फ सनी बहादुर गुरूंग को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। अपर न्यायायुक्त-18 कुलदीप की अदालत ने शनिवार को सुनाए फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ हत्या और साक्ष्य मिटाने के आरोप संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। मामला वर्ष 2013 का है। डीजे कंपनी रिद्धि-सिद्धि के संचालक अलोक आनंद का 19 मई की रात हटिया रेलवे ऑफिसर्स क्लब में शादी समारोह में कार्यक्रम के दौरान अपने सहयोगी से यह कहकर निकले थे कि एक घंटे में लौट आएंगे।
अगले दिन उनका सिर कटा शव जैप-1 कैंप के पास मिला था। शव से सिर गायब था। उनकी बाइक भी लापता थी। इस मामले में डोरंडा थाना में 20 मई 2013 को अज्ञात अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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