ताज ट्रैपेजियम जोन में 454 पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, यूपी अधिकारियों को दिया अवमानना नोटिस – Aaj Tak

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ताजमहल के संरक्षण के लिए बनाए गए ताज ट्रैपेजियम जोन (TTZ) में पेड़ों की अवैध कटाई का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के वृंदावन रोड पर 454 पेड़ों की अवैध कटाई के लिए यूपी सरकार के अधिकारियों को सिविल अवमानना नोटिस जारी किया है.
जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने इसे अदालत के आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन बताया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कार्रवाई पूरी तरह अवैध है और संबंधित अधिकारियों को 16 दिसंबर तक जवाब देने का निर्देश दिया है.
पीठ ने CEC (सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि 18 और 19 सितंबर 2024 की रात को 454 पेड़ों को अवैध रूप से काटा गया. रिपोर्ट के अनुसार, यह अवैध गतिविधि अदालत के पूर्व आदेशों की अनदेखी करते हुए की गई थी.
पेड़ों की अवैध कटाई का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा
जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने स्पष्ट किया कि इस तरह की कार्रवाई पूरी तरह से अवैध है और न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन है. पीठ ने कहा कि CEC की नवीनतम रिपोर्ट में चौंकाने वाली स्थिति का खुलासा हुआ है. इस रिपोर्ट में दर्ज है कि 18 और 19 सितंबर 2024 की रात को 454 पेड़ों को अवैध रूप से काटा गया.
रिपोर्ट से ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें नामजद व्यक्तियों ने इस न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए 454 पेड़ों को काटने की यह पूरी तरह से अवैध कार्रवाई की है. प्रथम दृष्टया, हमारा मानना ​​है कि रिपोर्ट में उल्लिखित व्यक्ति सिविल अवमानना ​​के दोषी है. इसलिए हम उन्हें नोटिस जारी करते हैं. इसका जवाब 16 दिसंबर तक दिया जाना है. इसमें उनसे कारण बताने के लिए कहा गया है कि उनके खिलाफ क्यों ना न्यायालय की. 
सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने के आदेश दिए
सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ों की आगे कटाई और किसी भी निर्माण गतिविधि पर पूरी तरह रोक लगाने का आदेश दिया है. साथ ही, पहले से काटी गई लकड़ियों को कानून के तहत सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं.
रजिस्ट्री ने मथुरा के पुलिस अधीक्षक को नोटिस भेजने और SHO को साइट पर आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि अदालत से कटाई की अनुमति दी जाती है, तो यह कार्य केवल सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे के बीच ही होना चाहिए.
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