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उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की एक अदालत ने सोमवार को एक व्यक्ति और उसकी पत्नी को पिछले साल हुई मोबाइल फोन की दुकान के मालिक की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई. एक एजेंसी के मुताबिक सरकारी वकील ने बताया कि अदालत ने दोषियों पर 60-60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
सहायक जिला सरकारी वकील (फौजदारी) नितिन त्यागी ने बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार गुप्ता ने फैसला सुनाते हुए जितेंद्र उर्फ जीतू और उसकी पत्नी सीमा उर्फ शमा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 60-60 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.
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त्यागी ने बताया कि 11 नवंबर 2023 को नयागांव निवासी अमित का शव कोतवाली नगर क्षेत्र के धमेड़ा अड्डा के पास कूड़े के ढेर में मिला था. जिसके बाद पीड़ित के पिता की शिकायत के आधार पर उसी दिन कोतवाली नगर थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई थी. जांच के दौरान नयागांव निवासी जितेंद्र और सीमा का नाम संदिग्ध के तौर पर सामने आया.
त्यागी ने बताया कि दोनों को 14 नवंबर 2023 को गिरफ्तार किया गया. पूछताछ के बाद दोनों के घर से खून से सने कपड़े, हत्या का हथियार (ईंट) और पीड़ित के आंशिक रूप से जले हुए कपड़े बरामद किए गए. पूछताछ के दौरान जितेंद्र ने पुलिस को बताया कि वह दिल्ली में एक निजी कंपनी में रसोइया का काम करता है. 25 अक्टूबर 2023 को दिल्ली से घर आते समय उसने अपनी पत्नी को किसी से फोन पर बात करते देखा.
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पत्नी ने उसे देखते ही फोन काट दिया और नंबर डिलीट कर दिया. जिससे पति-पत्नी के बीच तनाव बढ़ गया. वकील ने बताया कि पूछताछ के दौरान सीमा ने कबूल किया कि दो महीने पहले रिचार्ज और मनी ट्रांसफर के लिए अमित की मोबाइल शॉप पर जाते समय उसके और अमित के बीच प्रेम संबंध बन गए थे.
पुलिस के मुताबिक इसके बाद जितेंद्र ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अमित की हत्या की साजिश रची. दोनों ने मिलकर अमित की हत्या को अंजाम दिया. त्यागी ने कहा कि गहन जांच के बाद पुलिस ने आरोपपत्र दाखिल किया और मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने अब अपना फैसला सुनाया है.
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