राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला, अनुकल्प-लवकुश और करुणेश की जमानत याचिका खारिज, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखट – indiatv.in

अयोध्या: राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला देशभर मे खूब चर्चा में रहा था। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है कि चोरी के मामले में आरोपी अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे की जमानत याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब आरोपी जमानत याचिका के लिए हाई कोर्ट जाएंगे। बता दें कि इस मामले में कोर्ट में 22 सितंबर को सुनवाई हुई थी।
इस मामले में वकील कुल शेखर सिंह का बयान सामने आया है और उन्होंने ही इस मामले की जानकारी दी है। उन्होंने बताया, “राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे की जमानत याचिकाओं पर 22 सितंबर को कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। हम लोग उनके लिए जमानत याचिकाएं दाखिल करने के लिए हाई कोर्ट जाएंगे।”
वकील कुल शेखर सिंह ने बताया, “इससे पहले, तीन अन्य आरोपियों अविनाश शुक्ला, मनीष यादव और राम शंकर मिश्रा की जमानत याचिकाएं 21 सितंबर 2026 को खारिज कर दी गई थीं।”
वकील कुल शेखर सिंह ने बताया, “8 आरोपियों में से दो अभी बाकी हैं; सुभाष चंद और टिन्नू यादव की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई आज (23 सितंबर) होगी। उनकी याचिकाएं भी खारिज होना तय है, इसलिए ऐसी स्थिति में सभी अपनी जमानत याचिकाएं हाई कोर्ट के सामने पेश करेंगे।”

(इनपुट- ANI)
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