Bharat24
Date: 29-09-26 12:25
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के आज हो रहे चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है, लेकिन नतीजे सीलबंद लिफाफे में रखे जाएं. साथ ही सुप्रीम कोर्ट राजस्थान हाईकोर्ट को मामले की सुनवाई कर इस पर जल्द फैसला लेने को कहा है.
CJI सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने मेघा गौर की अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. अर्जी में आरोप लगाया गया था कि चुनावी प्रक्रिया से महिलाओं को पूरी तरह बाहर रखा गया है. मेघा गौर ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर चुनाव पर रोक लगाने की मांग की थी याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि RCA की मतदाता सूची में एक भी महिला मतदाता नहीं है और न ही कोई महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में है, उनका आरोप है कि इससे महिलाओं को चुनाव प्रक्रिया में पूरी तरह बाहर कर दिया गया है.
BCCI से जुड़े लंबित मामले में सुनवाई की मांग
गुरुस्वामी ने कहा कि RCA के 2022 के नियमों के अनुच्छेद 17 समेत एसोसिएशन के संविधान और संबंधित वैधानिक प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि जब मतदाता सूची में कोई महिला ही नहीं है तो महिला उम्मीदवार के चुनाव लड़ने का सवाल भी नहीं उठता. उन्होंने चुनाव पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि देश में महिला क्रिकेट तेजी से आगे बढ़ रहा है और ऐसे समय में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की चुनाव प्रक्रिया से महिलाओं को बाहर रखना गंभीर विषय है. उन्होंने मामले को BCCI से जुड़े लंबित मामले के साथ जोड़कर सुनवाई करने की भी मांग की.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव होने दें, नतीजे घोषित न हों. सुनवाई के दौरान बेंच ने पूछा कि RCA के चुनाव कब होने हैं. इस पर गुरुस्वामी ने बताया कि चुनाव आज सुबह 11:30 बजे निर्धारित हैं. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि इस चुनौती को पहले राजस्थान हाईकोर्ट के समक्ष रखा जाए. हालांकि, दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया को रोकने के बजाय उसके परिणाम पर रोक लगाने का निर्देश दिया. CJI ने निर्देश दिया कि आज निर्धारित चुनाव कराए जा सकते हैं, लेकिन उनके परिणाम घोषित नहीं किए जाएंगे. परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखे जाएंगे. हाईकोर्ट को मामले और लंबित अंतरिम आवेदन (IA) पर अगली तारीख पर सुनवाई कर मामले का जल्द निपटारा करने का अनुरोध किया गया है.
BCCI मामले में भी उठाया जा सकता है मुद्दा
मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में BCCI से संबंधित मामले में पहले से ही यह सवाल विचाराधीन है कि क्रिकेट एसोसिएशनों के नियम और उनका संचालन नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के अनुरूप हैं या नहीं. उन्होंने कहा कि RCA के अपने संविधान में भी क्रिकेटर के प्रतिनिधित्व का प्रावधान है, लेकिन उसका भी पालन नहीं किया गया है. गुरुस्वामी ने कोर्ट से मामले को BCCI से जुड़े मामले के साथ टैग करने की अनुमति मांगी. कोर्ट ने उन्हें लंबित BCCI मामले में अंतरिम आवेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता दे दी. RCA और राज्य की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि राजस्थान हाईकोर्ट ने RCA के प्रशासक के तौर पर गृह सचिव को नियुक्त किया है और उसी के तहत चुनाव कराया जा रहा है. इस आदेश को चुनौती देने वाली SLP भी खारिज हो चुकी है.
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि RCA चुनाव को नियंत्रित करने वाला राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन एक्ट होगा या कोई अन्य वैधानिक ढांचा, यह भी हाईकोर्ट द्वारा तय किए जाने वाले मुद्दों में शामिल है. इस तरह फिलहाल RCA चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, लेकिन चुनाव का परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा. मामले में अंतिम स्थिति हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगी.
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