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महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के आसपास ‘Sting’ एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया है. राज्य के खाद्य (FDA) मामलों के मंत्री नरहरी झिरवाल ने विधानसभा में बताया कि स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में ‘Sting’ की बिक्री प्रतिबंधित की जाएगी. सरकार का कहना है कि यह कदम बच्चों और युवाओं में एनर्जी ड्रिंक की बढ़ती खपत को रोकने और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उठाया जा रहा है. इस फैसले के बाद संबंधित विभाग जल्द ही दिशा-निर्देश जारी करेगा और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी भी बढ़ाई जाएगी.
यह खबर शुरुआती सूचनाओं के साथ प्रकाशित की गई है. जल्द नए अपडेट्स जोड़े जाएंगे.
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