गोरखपुर। हत्या का जुर्म होने पर अपर सत्र न्यायाधीश नंद कुमार ने कैम्पियरगंज थाना क्षेत्र के शिवपुर करमहवा निवासी राजाराम, रामनवल, जोगिंदर व तेनुआ विशम्भरपुर निवासी पुद्दन को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 15 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्तों को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद पांडेय एवं रविन्द्र सिंह का कहना था कि वादी रामवृक्ष कैम्पियरगंज थाना क्षेत्र के तेनुआ विशम्भरपुर का निवासी है। उसका 16 वर्षीय लड़का गोविंद 4 सितम्बर 2010 को दोपहर करीब 12 बजे से गायब था। आसपास व रिश्तेदारों में तलाश करने पर कुछ पता नहीं चला।
7 सितम्बर 2010 को गोविंद का शव पड़ोसियों के धान के खेत से बरामद हुई। अभियुक्तों ने मिलकर वादी के लड़के हत्या कर लाश को धान के खेत में छिपाकर रखा था।
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