Government bulldozes Muslim shops in Ayodhya: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आदर्श नगर पंचायत में एक संपत्ति के मामले के कोर्ट में विचाराधीन होने का बावजूद प्रशासन ने बुलडोज़र चलाकर कई दुकानों को गिरा दिया, जिससे कई लोगों के सामने रोजी- रोटी का संकट पैदा हो गया है. मुस्लिम समाज ने इस कार्रवाई पर नाराजगी ज़ाहिर की है.
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नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बहुल इलाकों और मुसलमानों को टारगेट कर बुल्डोज़र एक्शन मुसलसल जारी है.गुरुवार को अयोध्या में एक बार फिर से बुल्डोज़र कार्रवाई की गई.आदर्श नगर पंचायत, माँ कामाख्या धाम के जानकी वार्ड में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया. सरकार का इल्ज़ाम है कि गाटा संख्या 1565 की जमीन पर नगर पंचायत से कॉम्प्लेक्स और दुकानें बनाने के लिए शासन से स्वीकृति मिल गई थी, लेकिन इस ज़मीन पर अतिक्रमण होने की वजह से तामीर का काम अटक रहा था. इसके बाद अधिशासी अधिकारी निखिलेश मिश्रा व राजस्व टीम ने पुलिस बल के साथ मौके पर बुलडोजर कार्रवाई करके ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त कराया.
दूसरी तरफ बुलडोजर एक्शन से स्थानीय लोगो मे भारी नाराजगी है. इलाके के पूर्व प्रधान सैय्यद नफीसुल हसन ‘आबिद’ने बताया कि आज जहाँ पर बुलडोजर एक्शन हुआ, वहां मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है. इसी माह के अगले 10 फरवरी को इसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन प्रशासन ने आज जबरदस्ती कार्रवाई करते हुए गरीबों की दुकानों पर बुलडोजर चलवा दिया.
हालांकि, पूरे मामले पर नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी निखिलेश मिश्रा ने बताया कि 15 दिन पूर्व में नोटिस दी गयी थी. लेकिन वक़्त गुज़रता गया और अतिक्रमणकारियों ने खुद से अतिक्रमण नही हटाया, जिसके बाद आज राजस्व टीम व पुलिस बल की मौजूदगी बुलडोजर कार्रवाई की.
हालांकि, ये कोई पहला मामला नहीं है जब उत्तर प्रदेश में किसी विवादित और विचाराधीन सम्पत्ति पर कोर्ट के फैसले के पहले ही बुल्डोज़र चल गया हो. यहाँ आये दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं. कई मस्जिदों, मदरसों और मजारों को कोर्ट के स्टे का बावजूद गिरा दिया गया है. ये उत्तर प्रदेश सहित तमाम भाजपा शासित राज्यों में हो रहे हैं. किसी केस में फंसे आरोपी के भी घर गिराए जा रहे हैं. ये सब तब हो रहा है जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कार्रवाइयों पर रोक लगा रखी है. इसके बावजूद अदालत का अवमानना कर सरकारें कोर्ट में विचाराधीन मामलों में बुलडोज़र एक्शन कर रही है.
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