पुणे में चार साल की बच्ची से दरिंदगी के दोषी भीमराव को मौत की सजा, जानें कोर्ट ने क्या-क्या कहा – India.Com

पुणे में चार साल की बच्ची से दरिंदगी करने वाले भीमराव कांबले को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है. बच्ची से रेप के आरोपी भीमराव कांबले को स्पेशल कोर्ट ने बीते शुक्रवार (जून, 26, 2026) को दोषी ठहराया था. न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, अतिरिक्त न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश) एस. आर. सालुंखे ने इस मामले को ‘रेयरेस्ट ऑफ द रेयर’ करार देते हुए भीमराव कांबले को सजा सुनाई. सजा सुनाए जाने के समय भीमराव कांबले कठघरे में मौजूद था. जैसे ही न्यायाधीश ने मौत की सजा सुनाई, बच्ची का परिवार अदालत कक्ष में रो पड़ा.

अपने फैसले के मुख्य हिस्से को पढ़ते हुए न्यायाधीश सालुंखे ने कहा कि अभियोजन के पक्ष में काफी मजबूत साक्ष्य मिले हैं. अदालत ने टिप्पणी की, ‘यह अपराध एक ऐसे आरोपी द्वारा हत्या और रेप जैसे गंभीर अपराधों को अंजाम देने से संबंधित है, जिसका पिछला आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और गंभीर हमलों का एक लंबा इतिहास रहा है.’ अदालत ने एक मई को हुई इस आपराधिक घटना के 60 दिन के भीतर आरोपी को दोषी ठहराया था.

यह घटना एक मई को दोपहर तीन बजे से चार बजे के बीच हुई थी. आरोप है कि कांबले पुणे जिले के नसरापुर गांव में बच्ची को खाने की चीजें दिलाने और मवेशी का बच्चा (बछड़ा) दिखाने का झांसा देकर अपने साथ ले गया था. वह उसे मवेशियों के बाड़े के पास एक शेड में ले गया, जहां उसने बच्ची का यौन शोषण किया और फिर उसका मुंह दबाकर व छाती पर गंभीर चोटें पहुंचाकर उसकी हत्या कर दी थी.

न्यायाधीश सालुंखे ने कहा, ‘यह अपराध बेहद जघन्य तरीके से किया गया और पीड़िता को यातनाएं दी गईं. पीड़िता एक मासूम और असहाय बच्ची थी. उसकी हत्या केवल अपनी वासना की पूर्ति के लिए की गई, जो आरोपी की विकृत मानसिकता को दर्शाती है. यह बिना किसी उकसावे के की गई सुनियोजित और निर्मम हत्या थी. अपराध को जिस क्रूरता से अंजाम दिया गया, उसने न केवल न्यायपालिका की अंतरात्मा, बल्कि पूरे समाज की अंतरात्मा को भी झकझोर दिया है.’
अदालत ने कहा कि इस मामले में कोई भी राहत की गुंजाइश नहीं है. न्यायाधीश ने कहा, ‘एकमात्र परिस्थिति जो सामने रखी जा सकती थी, वह थी आरोपी की उम्र, जो 65 वर्ष है. मेरे अनुसार, इसे राहत देने वाला कारक नहीं माना जा सकता. इसके बजाय, यह अपराध की गंभीरता को और बढ़ाने वाला है.’

(इनपुट: PTI) 
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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित … और पढ़ें
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