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डिजिटल डेस्क,छिंदवाड़ा। फुलर्टन इंडिया कंपनी के ग्राहकों को लोन दिलाने और किस्त जमा कराने का झांसा देकर विश्वासघात करने वाले एजेंट को न्यायालय ने दोषी ठहराया है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संकर्षण प्रसाद पाण्डेय ने गबन के आराेपी एजेंट को सात साल के कारावास और 34 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इस मामले की विवेचना थाना प्रभारी एएस सल्लाम और प्रकरण की पैरवी अपर लोक अभियोजक संगीत श्रीवास्तव द्वारा की गई थी।
अभियोजक अधिकारी संगीत श्रीवास्तव ने बताया कि 28 फरवरी 2021 को फुलर्टन इंडिया कंपनी (ग्राम शक्ति) के मैनेजर दामोदर कुर्मी ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि किया कंपनी के एजेंट जबलपुर के धरमपुरा गोसलपुर निवासी आजाद पिता रामप्रसाद पटेल ने 21 नवम्बर 2016 से मई 2019 तक ग्राहकों से रुपए लेकर लोन दिलाने और कंपनी में किस्त जमा करने के एवज में धोखाधड़ी कर अलग-अलग ग्राहकों के लगभग 3,38,000 रुपए लिए थे और ग्राहकों के खातों में जमा नहीं किए।
जांच के बाद पुलिस ने आजाद पटेल के खिलाफ धारा 420,409 के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने आरोपी आजाद पटेल को सात साल की सजा और 34 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
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