ग्रेटर नोएडा, कार्यालय संवाददाता। उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने अपनी मुहिम के तहत घर खरीदारों के लिए गुरुवार को संवाद और कार्यशाला का आयोजन किया। इस दौरान घर खरीदारों को रेरा अधिनियम के प्रावधानों, अधिकारों और सुरक्षित रियल एस्टेट निवेश के प्रति जागरूक किया गया। यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से घर खरीदारों को जागरूक करने का काम किया। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण का लक्ष्य केवल विवादों का समाधान करना नहीं, बल्कि घर खरीदारों को उनके कानूनी अधिकारों और जिम्मेदारियों से अवगत कराना भी है। उन्होंने कहा कि किसी भी आवासीय परियोजना में निवेश से पहले रेरा पोर्टल पर उपलब्ध सभी जानकारियों का सत्यापन अवश्य करें।
साथ ही यदि किसी प्रकार की समस्या या विवाद उत्पन्न हो तो बिना विलंब यूपी रेरा से संपर्क करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पारदर्शी, जवाबदेह और उपभोक्ता हितैषी रियल एस्टेट व्यवस्था विकसित करने के लिए यूपी रेरा लगातार प्रभावी प्रयास कर रहा है। वहीं यूपी रेरा के प्रमुख सलाहकार अबरार अहमद ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिभागियों को रेरा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों से अवगत कराया। लोगों को सलाह दी गई कि किसी भी परियोजना में निवेश करने से पूर्व उसकी रेरा पंजीकरण संख्या, पंजीकरण की वैधता, स्वीकृत मानचित्र, भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज, परियोजना की प्रगति, प्रस्तावित पूर्णता अवधि, परियोजना के बैंक खाते, बिल्डर का पूर्व रिकॉर्ड तथा संबंधित एजेंट के रेरा पंजीकरण की जानकारी अवश्य जांच लें। साथ ही आकर्षक एवं भ्रामक विज्ञापनों के आधार पर निर्णय लेने से बचने की भी सलाह दी गई।————-
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