Purnia News: पूर्णिया, कार्यालय प्रतिनिधि। पूर्णिया व्यवहार न्यायालय में अलग-अलग आपराधिक मामलों की सुनवाई के दौरान अदालतों ने तीन दोषियों को कारावास की सजा सुनाई। मारपीट कर चाकू से जख्मी करने के मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश विक्रम कुमार की अदालत ने सदर थाना क्षेत्र के रानीबाड़ी निवासी उदय कुमार सिंह को डेढ़ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। वहीं अवैध हथियार रखने के मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रोमी कुमारी की अदालत ने दो आरोपियों को तीन-तीन वर्ष के साधारण कारावास और 10-10 हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई।
मारपीट के मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अताउर रहमान ने बताया कि रानीबाड़ी निवासी विनोद मंडल के साथ आपसी विवाद को लेकर उदय कुमार सिंह एवं अन्य लोगों ने मारपीट की थी। इसी दौरान विनोद मंडल की गर्दन पर चाकू से वार कर उन्हें जख्मी कर दिया गया था। घटना के बाद घायल का अस्पताल में इलाज कराया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान पर अदालत ने विचार किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने उदय कुमार सिंह को मामले में दोषी करार देते हुए डेढ़ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
दूसरे मामले में सदर थाना कांड संख्या 434/24 के तहत आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी) एवं 26 के मामले में दो आरोपियों को सजा सुनाई गई। इस मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रोमी कुमारी की अदालत ने खुस्कीबाग चौधरी टोला निवासी दिलीप शर्मा के पुत्र मिट्टू कुमार तथा सदर थाना क्षेत्र के ततमा टोली निवासी स्वर्गीय सुरेंद्र दास के पुत्र सावन दास को दोषी करार दिया। दोनों आरोपियों को तीन-तीन वर्ष के साधारण कारावास के साथ 10-10 हजार रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई। यह मामला एक अगस्त 2024 को दर्ज सदर थाना कांड संख्या 434/24 से संबंधित है। त्वरित विचारण के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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