EPFO Rules: अभी चली गई नौकरी तो 75% PF का पैसा तुरंत, जान लीजिए ये नियम – Aaj Tak News

अक्‍सर पीएफ का पैसा निकालने को लेकर लोगों को कई तरह की समस्‍याओं का सामना करना पड़ता है. लेकिन अब ईपीएफओ की ओर से कई तरह के नियमों में बदलाव हुआ है, जिसके बाद से पीएफ का पैसा निकालना आसान हो चुका है. 
अगर आप मेडिकल इमरजेंसी, बच्‍चों की पढ़ाई, शादी या फिर घर बनाने के लिए पैसा निकालना चाहते हैं, तो आप पीएफ अकाउंट के तहत आंशिक विड्रॉल कर सकते हैं. ईपीएफओ अपने सदस्‍यों को पीएफ का पैसा देने के लिए आसान और काफी फ्लेक्सिबल नियम बनाया है. 
श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा नोटिफाई नए फ्रेमवर्क के तहत अब नौकरीपेशा कर्मचारी इमरजेंसी के दौरान अपने पीएफ बैलेंस का 75% तक हिस्सा आसानी से निकाल सकते हैं. 
सिर्फ तीन कैटेगरी में निकाल सकते हैं पीएफ का पैसा
EPFO ने विड्रॉल की जटिल प्रॉसेस को खत्‍म कर दिया है. पहले आंशिक निकासी के लिए 13 अलग-अलग शर्तें और कैटेगरी थीं, जिन्‍हें अब घटाकर सिर्फ 3 कैटेगरी में बदल दिया गया है. 
इस निमय में भी बदलाव 
पहले अलग-अलग निकासी के लिए 3 साल से लेकर 7 साल तक की सर्विस की शर्त होती थी. नए नियमों में ज्यादातर एडवांस निकासी के लिए न्यूनतम सदस्यता को घटाकर मात्र 12 महीने यानी 1 साल कर दिया गया है. इसके अलावा, अब विड्रॉल की रकम में सिर्फ आपका योगदान ही नहीं, बल्कि कर्मचारी का योगदान, कंपनी का योगदान और दोनों पर मिला ब्याज तीनों शामिल होंगे. ऐसे में सदस्‍यों को विड्रॉल के दौरान ज्‍यादा पैसे मिलने के चांस बढ़ जाएंगे. 
नौकरी गई तो कितना पैसा निकाल सकते हैं? 
अगर आपकी नौकरी छूट जाती है या आप इस्‍तीफा दे देते हैं, तो बेरोजगार होते ही आप अपने कुल पीएफ बैलेंस का 75 फीसदी हिस्‍सा तुरंत निकाल सकते हैं. बाकी 25 फीसदी बैलेंस लगातार 12 महीने तक बेरोजगार रहने के बाद ही निकाला जा सकेगा. 
बता दें कि पुराने नियम में 2 महीने बेरोजगार रहने पर पूरा 100% पीएफ निकालने का प्रावधान था, जिसे अब भविष्य की वित्तीय सुरक्षा के लिहाज से बदल दिया गया है. 
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