Ara News: शाहपुर में धरना-प्रदर्शन के बाद आया फैसला, नए सिरे से होगी अतिक्रमण मामले की सुनवाई भूखंड संख्या व क्षेत्रफल का ब्योरा नहीं होने पर 09 जुलाई 2020 का नोटिस हुआ निरस्त सभी पक्षों को सुनकर नियम के तहत शीघ्र निर्णय लेने का अंचलाधिकारी को निर्देश जगदीशपुर, निज संवाददाता।
भोजपुर की शाहपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर एक स्थित तालाब के पश्चिमी छोर पर पईन और आम रास्ते की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के मामले में पटना उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अजीत कुमार की एकल पीठ ने दीवानी रिट संख्या 6543/2025 पर 27 अगस्त 2026 को सुनवाई करते हुए शाहपुर के अंचलाधिकारी की ओर से 09 जुलाई 2020 को जारी नोटिस को अस्पष्ट मानकर रद्द कर दिया। शाहपुर निवासी विजय कुमार पांडेय उर्फ मुन्ना पांडेय ने पईन और आम रास्ते की जमीन से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता धनेंद्र चौबे ने पूर्व के नोटिस का हवाला दिया। न्यायालय ने पाया कि नोटिस में भूखंड संख्या और अतिक्रमण वाले क्षेत्र का स्पष्ट क्षेत्रफल दर्ज नहीं था। आवश्यक विवरण स्पष्ट नहीं होने के कारण नोटिस को निरस्त कर दिया गया।
न्यायालय ने याचिकाकर्ता को जमीन का पूरा भू-ब्योरा देते हुए अंचलाधिकारी के समक्ष नया आवेदन देने का निर्देश दिया है। निजी प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता प्रवीण कुमार द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की जांच कर सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर देने को कहा गया है। वर्षों से काबिज लोगों के मामले में राज्य सरकार के ज्ञापन संख्या 925, दिनांक 11 नवंबर 2014 के तहत विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है। बताते चलें कि मामले को लेकर शाहपुर में धरना-प्रदर्शन भी किया गया था। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद मामले में नए सिरे से सुनवाई होगी और सीओ को पूरी प्रक्रिया बिना अनावश्यक देरी के पूरी कर निर्णय लेना होगा।
Loading videos…
Loading videos…
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में ‘हिन्दुस्तान’ विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
आरएसएस विज्ञापन र॓टहमार॓ साथ कामकरेंहमारे बारे मेंसंपर्क करेंगोपनीयतासाइट जानकारी
Advertise with usAbout usCareers Privacy Contact usSitemapCode Of Ethics
Partner sites: Hindustan TimesMintHT TechShineHT Auto HealthshotsHT SmartcastFAB Play