गुरुग्राम, गौरव चौधरी। देश में लागू हुए नए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत गुरुग्राम पुलिस और न्यायपालिका की त्वरित कार्यप्रणाली का एक बड़ा उदाहरण सामने आया है। घर में घुसकर चोरी करने के मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी को महज एक साल के भीतर दोषी करार देते हुए दो वर्ष की कैद और 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 21 अगस्त 2025 की रात को गांव नानू कलां पटौदी में एक मकान से नकदी चोरी होने की वारदात हुई थी। पीड़ित की शिकायत पर थाना पटौदी में केस दर्ज किया गया। गुरुग्राम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 26 अगस्त 2025 को आरोपी प्रवीण उर्फ खड़कू निवासी नानू कलां को गिरफ्तार कर लिया।पुलिस
ने नए कानूनों के प्रावधानों के तहत मामले की वैज्ञानिक व प्रभावी तफ्तीश की और समय पर अदालत में पुख्ता साक्ष्य व चार्जशीट पेश की। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर मंगलवार को अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को धारा 305 व 331(4) बीएनएस के तहत 2 साल की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई।
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