भाटापारा| राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के बाल सुरक्षा एवं विधिक जागरूकता कार्यक्रम के तहत डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल, टिकुलिया में विशेष जागरूकता शिविर लगाया गया। इसमें करीब 200 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक क
अशोक कुमार लाल ने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए कहा कि कानून की जानकारी केवल किताबों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हर बच्चे को अपने अधिकारों, असुरक्षित परिस्थिति में उठाए जाने वाले कदमों और मदद के लिए संपर्क करने के माध्यमों की जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति कानून की नजर में बच्चा है।
हर बच्चे को सुरक्षित वातावरण, सम्मान और गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है। उन्होंने कहा कि यदि किसी का व्यवहार असहज करता है या कोई शारीरिक अथवा मानसिक रूप से परेशान करता है, तो बच्चे चुपचाप सहन न करें। बिना संकोच माता-पिता, शिक्षक या किसी विश्वसनीय वयस्क को इसकी जानकारी दें। किसी अप्रिय घटना के लिए पीड़ित बच्चे को दोषी या शर्मिंदा महसूस नहीं कराया जाना चाहिए। गलत व्यवहार करने वाला व्यक्ति ही जवाबदेह है।
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