Feedback
केंद्र सरकार ने देशभर में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस इलाज की योजना को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है. इसके तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को प्रति व्यक्ति डेढ़ लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा.
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में नोटिफिकेश जारी किया है. यह योजना 5 मई, 2025 से लागू हो गई है. इस अधिसूचना में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, जो किसी सड़क पर मोटर वाहन के उपयोग से होने वाली सड़क दुर्घटना का शिकार होता है, वह इस योजना के प्रावधानों के अनुसार कैशलेस इलाज का हकदार होगा.
इसके तहत पीड़ित व्यक्ति किसी भी नामित अस्पताल में 1.5 लाख रुपये के कैशलेस इलाज का हकदार होगा, जो दुर्घटना की तारीख से अधिकतम सात दिनों की अवधि के लिए वैध होगा.
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) इस कार्यक्रम को लागू करने वाली एजेंसी होगी, जो पुलिस, अस्पतालों और राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों के साथ समन्वय करेगी.
Copyright © 2025 Living Media India Limited. For reprint rights: Syndications Today
होम
वीडियो
लाइव टीवी
न्यूज़ रील
मेन्यू
मेन्यू