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Banda News: खेत में सो रहे किसान का गला रेतकर मौत के घाट उतारने के साथ पिता को जख्मी करने वाले को स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी दिया है। यह जानकारी अपर जिला शासकीय सुशील कुमार तिवारी ने दी।
शासकीय अधिवक्ता तिवारी ने बताया, 15 नवंबर 2022 की रात बबेरू कोतवाली के निभौर गांव में निर्मम हत्या हुई थी। किसान राजू निषाद पिता देवलाल के साथ खेत पर सोया था। पड़ोसी गांव मझींवा निवासी रामरूप ने दबे पांव खेत पर पहुंच कर पिता-पुत्र को जाल से बांधने के बाद पुत्र राजू की गला रेत कर हत्या कर दी थी। हथियार के तौर पर चापड़ लेकर रामरूप पूरी तैयारी से पहुंचा था।विरोध करने पर रामरूप के हमले से पिता देवलाल भी जख्मी हुआ था।
इलाकाई पुलिस ने मौका-ए-वारदात का मुआयना कर देवलाल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। शव का पोस्टमार्टम कराकर रामरूप के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था। तिवारी ने बताया, पुलिस ने विवेचना कर दिसंबर 2022 में आरोप पत्र दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष ने आठ साक्ष्य पेश किए। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम चंद्रपाल द्वितीय ने दोनों पक्षों की दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर रामरूप को आजीवन कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
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कंटेंट राइटर
मीडिया क्षेत्र में 12 साल से ज्यादा कार्य करने का अनुभव। इस दौरान विभिन्न अखबारों में उप संपादक और एक न्यूज पोर्टल में कंटेंट राइटर के पद पर कार्य किया। वर्तमान में प्रतिष्ठित न्यूज पोर्टल ‘न्यूजट्रैक’ में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं।