Bhagalpur News: भागलपुर, प्रधान संवाददाता जमीन कारोबार में पैसे के लेनदेन को लेकर नाथनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले निरंजन यादव हत्याकांड में शामिल तीन अभियुक्तों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एडीजे की अदालत ने कांड के अभियुक्तों राजीव रंजन उर्फ लड्डू साह, सुशील कुमार और संजय मंडल को हत्या की धारा में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तीनों विशनपुर के रहने वाले हैं। कोर्ट ने अभियुक्तों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उन्हें छह-छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अभियुक्तों को अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई गई है।
सभी सजा साथ साथ चलेंगी।घटना को लेकर मृतक निरंजन यादव की मां सीता देवी के बयान पर केस दर्ज किया गया था। उन्होंने पुलिस को बताया था कि 17 अप्रैल 2024 को घर पर थे तभी देर शाम पौने आठ बजे उनके बेटे निरंजन यादव के मोबाइल पर कॉल आया। बेटे ने बताया कि लड्डू साह कॉल किया है और बकाया चार लाख रुपये लेने के लिए बुला रहा है। महिला ने बताया कि उनका बेटा लड्डू के साथ जमीन का कारोबार करता था। लड्डू का कॉल आने पर उनका बेटा बाइक से निकल गया। कुछ ही देर बाद सूचना मिली कि निरंजन को गोली लग गई है। वहां पहुंचने पर पता चला कि लोगों ने उनके बेटे को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया है। जब वह मायागंज पहुंची तो देखा कि उनका बेटा मृत पड़ा था। सीसीटीवी देखने पर पता चला था कि उनके बेटे निरंजन यादव की बाइक पर पीछे गुड्डू साह बैठा हुआ था और चार अन्य व्यक्ति अगल बगल में खड़े थे। वहीं पर उनके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस की जांच व अनुसंधान में लड्डू के अलावा अन्य अभियुक्तों की संलिप्तता हत्याकांड में सामने आई थी।
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