Breaking News Today 17 April Updates: लोकसभा में गिरा संविधान संशोधन बिल, सदन की कार्यवाही शनिवार सुबह 11 बजे – India.Com

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Breaking News Today 17 April Updates: लोकसभा में महिला आरक्षण कानून से जुड़े तीनों संविधान संशोधन बिल पास नहीं हो पाए हैं. इस बिल के पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े. कुल 528 सांसदों ने वोट डाले. बिलों को पास कराने के लिए कुल सदस्य संख्या का दो तिहाई बहुमत यानी 360 वोटों की जरूरत थी. लेकिन, संसद के कुल 540 सदस्यों (543 में 3 सीट खाली है) में से सिर्फ 528 ही मौजूद थे. इसका दो तिहाई 352 होता है. इस तरह बहुमत नहीं मिलने से ये बिल पास 54 वोट से गिर गया. मोदी सरकार पहली बार किसी बड़े बिल पर जरूरी बहुमत हासिल नहीं कर पाई. सीधे शब्दों में समझें तो महिला आरक्षण कानून 2029 से लागू नहीं हो पाएगा. परिसीमन भी नहीं हो पाएगा. तीनों बिलों के गिरने के बाद स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा की कार्यवाही शनिवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है.

महिला आरक्षण को लागू करने के लिए सीटों के परिसीमन से जुड़े तीन संशोधित बिलों पर लोकसभा में दूसरे दिन चर्चा हुई. विपक्षी सांसदों के भाषण के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया. शाह ने राहुल गांधी को सदन में बोलने के लिए अपनी बहन से सीख लेने की भी सलाह दे डाली. अब 3 संविधान संशोधन बिलों पर कुछ देर में वोटिंग होनी है.
इससे पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संविधान संशोधन बिलों को राष्ट्रविरोधी बताया. उन्होंने कहा कि इन बिलों को पास नहीं होने देंगे. राहुल ने सरकार से कहा, “आप डरते हो कि देश की राजनीति में क्या हो रहा है. आपकी पॉवर कम होती जा रही है. इसलिए चुनावी नक्शा बदलना चाह रहे हो जैसा कि असम में किया, लेकिन हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे. पूरा विपक्ष इसे हरा कर रहेगा.”
वहीं, राहुल के भाषण से पहले पीएम मोदी ने सभी विपक्षी दलों से अपने घर की मां, बहन और बेटी का ध्यान रखते हुए अपनी अंतरआत्मा की आवाज सुनकर इन बिलों के पक्ष में वोटिंग करने की अपील की थी.
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#WATCH | Delhi | LoP, Lok Sabha, Rahul Gandhi says, "We have defeated this attack on the Constitution. We have clearly said that this is not a women's reservation bill, but it is a way to change India's political structure." pic.twitter.com/aotPoy765B
— ANI (@ANI) April 17, 2026

लोकसभा में महिला आरक्षण कानून से जुड़े तीनों संविधान संशोधन बिल पास नहीं हो पाए हैं. इस बिल के पक्ष में 278 और विपक्ष में 211 वोट पड़े. कुल 489 सांसदों ने वोट डाले. तीनों बिल गिरने के बाद लोकसभा की कार्यवाही शनिवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
पहले राउंड में 489 वोट पड़े हैं. इसमें 278 पक्ष में पड़े. 211 सांसदों ने विपक्ष में वोटिंग की. कुछ सांसदों के वोट रजिस्टर्ड नहीं हुए थे. इसलिए उन्हें पेपर से वोटिंग कराई गई. सदन में करीब 51 सांसद गैर-हाजिर रहे.
Constitution (131st Amendment) Amendment Bill gets 278 ayes and 211 noes; 489 voted in Lok Sabha pic.twitter.com/eMdZ4LKTyo
— ANI (@ANI) April 17, 2026

संविधान संशोधन बिलों पर लोकसभा में वोटिंग का रिजल्ट.
"संतुलित, समावेशी और व्यवहारिक लोकतांत्रिक ढांचा तैयार करने की जिम्मेदारी संविधान ने सरकार को दी है. अभी ये जिम्मेदारी नरेन्द्र मोदी सरकार की है.
संघीय संतुलन बनाए रखना, लोक सभा में जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व मिलना और राज्यों की शक्तियों के बीच संतुलन बनाना…ये परिसीमन के… pic.twitter.com/p8ATCqZQIn
— SansadTV (@sansad_tv) April 17, 2026

संविधान संशोधन से जुड़े 3 बिलों पर लोकसभा में वोटिंग जारी.
लोकसभा में अमित शाह का भाषण खत्म. अब कानून व न्याय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने संविधान संशोधन विधेयक पर वोटिंग शुरू करने की अपील की.
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए … और पढ़ें
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