Delhi News Today Live Updates: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास अवैध पार्किंग को लेकर सख्त रुख अपनाया है, जिसके कारण ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा हो रही थी. एक अहम फैसले में, हाई कोर्ट ने लाल किला मेट्रो स्टेशन पर पार्किंग स्थल का लाइसेंस रद्द करने का आदेश दिया है. हाई कोर्ट ने कहा कि यह मामला आम नागरिकों की सुरक्षा और उनके आने-जाने में होने वाली परेशानी से जुड़ा है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले को सिर्फ पार्किंग का ठेका रखने वाले ठेकेदार के नफे-नुकसान के नजरिए से नहीं देखा जा सकता.
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Delhi News Today Live Updates: जस्टिस अमित बंसल की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले में 13 अगस्त, 2025 को दिल्ली नगर निगम (MCD) द्वारा जारी एक नोटिस को सही ठहराया. इस नोटिस में पार्किंग ठेकेदार के मनमाने रवैये पर रोक लगाने के लिए सख्त निर्देश दिए गए थे. बेंच ने पाया कि MCD ने पार्किंग के कामकाज को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से मिली शिकायतों के जवाब में, पार्किंग ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी करके बार-बार चेतावनी दी थी. लेकिन, हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। MCD ने बेंच को यह भी बताया कि पार्किंग ठेकेदार काफी समय से तय मासिक लाइसेंस फीस का भुगतान करने में भी नाकाम रहा था. नतीजतन, लाल किला और चांदनी चौक बाज़ार के आस-पास के इलाकों में पैदल चलने वालों की भारी भीड़ को देखते हुए, बेंच ने पार्किंग लाइसेंस रद्द करने का फैसला किया.
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