बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 लाख सालाना तक की कमाई पर टैक्स छूट का ऐलान करके टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी थी. साथ ही नए टैक्स स्लैब भी पेश किया था. यह बदलाव न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) के तहत किया गया. वहीं ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया. भारत सरकार ने 2020 में एक New Tax Regime शुरू की, जिसमें पुरानी व्यवस्था के तहत उपलब्ध कई छूटों और कटौतियों को खत्म कर दिया गया था.
साल 2023 में इसे डिफॉल्ट कर दिया गया. हालांकि न्यू टैक्स रिजीम को लेकर अक्सर कहा जाता है कि इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा टैक्स छूट नहीं मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है. आप 12 लाख सालाना कमाई पर टैक्स छूट के अलावा भी अन्य डिडक्शन का बेनिफिट उठा सकते हैं. सिर्फ सैलरीड ही नहीं, बल्कि अन्य लोग भी न्यू टैक्स रिजीम के तहत एक्स्ट्रा डिडक्शन का लाभ (Tax Deduction under New Tax Regime) उठा सकते हैं. यहां 6 तरह के डिडक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके तहत आप टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं.
न्यू टैक्स रिजीम के तहत डिडक्शन
इन बदलावों के साथ टैक्सपेयर्स को अपनी टैक्स सेविंग का वैल्यूवेशन करना चाहिए. न्यू टैक्स रिजीम के तहत आप ये सभी काम करके टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं और 12 लाख रुपये सालाना कमाई से ज्यादा टैक्स छूट ले सकते हैं.
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