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दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में NEET पेपर लीक मामले की सुनवाई के लिए गठित स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मंगलवार को मामले की सुनवाई की. विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश अजय गुप्ता ने इस मामले का कार्यभार संभाल लिया है. सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि इस मामले की सुनवाई अब दिन-प्रतिदिन (डे-टू-डे) आधार पर की जाएगी, ताकि मुकदमे का जल्द निपटारा हो सके.
सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले में दाखिल चार्जशीट पर विचार को 6 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया. कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट फिलहाल अहलमद (अदालत के रिकॉर्ड अधिकारी) की जांच और परीक्षण के अधीन है, इसलिए इस पर तत्काल विचार नहीं किया जा सकता.
मामले में आरोपी मंगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल और विकास बिवाल की ओर से पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग और लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया गया. अदालत ने इस आवेदन पर नोटिस जारी करते हुए जांच एजेंसी से जवाब मांगा है. साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस आवेदन की वैधानिकता (मेंटेनेबिलिटी) के पहलू पर भी जवाब दाखिल किया जाए.
अदालत ने दिनेश बिवाल और विकास बिवाल की जमानत याचिकाओं पर भी सुनवाई फिलहाल टाल दी. बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि मामले में हाल ही में दाखिल की गई चार्जशीट को स्टडी करने के लिए उन्हें पर्याप्त समय दिया जाए. इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए अदालत ने चार्जशीट पर विचार, जमानत याचिकाओं और पॉलीग्राफ टेस्ट से जुड़े आवेदन पर अगली सुनवाई 6 अगस्त को तय की है.
अब 6 अगस्त को अदालत चार्जशीट, आरोपियों की जमानत याचिकाओं और पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग तथा लाई डिटेक्टर टेस्ट से जुड़े आवेदन पर एक साथ सुनवाई करेगी.
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