Rashmi Singh
Date: 13-10-26 11:44
UP News: त्योहारी सीजन में मिठाइयों की खरीदारी करते समय अब ग्राहकों को उनकी ताजगी और इस्तेमाल की अवधि जानने में मदद मिलेगी. उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर 2026 से मिठाई की दुकानों पर ‘यूज बाय डेट’ यानी मिठाई के इस्तेमाल की अंतिम तारीख प्रदर्शित करना अनिवार्य होने जा रहा है. खास बात यह है कि यह नियम केवल पैक्ड मिठाइयों पर ही नहीं, बल्कि दुकानों में खुली रखी और बिक्री के लिए सजाई गई मिठाइयों पर भी लागू होगा. इस व्यवस्था का मकसद ग्राहकों को मिठाइयों की उपयोग अवधि के बारे में स्पष्ट जानकारी देना और खाद्य सुरक्षा को लेकर पारदर्शिता बढ़ाना है.
मिठाई की दुकानों पर दिखानी होगी इस्तेमाल की अंतिम तारीख
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने 27 सितंबर को इस संबंध में आदेश जारी किया था. नए नियम के अनुसार, मिठाई विक्रेताओं को बिक्री के लिए रखी गई मिठाइयों की ‘यूज बाय डेट’ ऐसी जगह प्रदर्शित करनी होगी, जहां ग्राहक उसे आसानी से देख सकें. इससे मिठाई खरीदने से पहले ही उसकी उपयोग अवधि की जानकारी मिल सकेगी. अब ग्राहकों को मिठाई की ताजगी और उसे इस्तेमाल करने की अंतिम तारीख जानने के लिए दुकानदार से बार-बार पूछने की जरूरत भी कम होगी.
सभी मिठाइयों की शेल्फ लाइफ एक जैसी नहीं होगी
नई व्यवस्था के तहत हर मिठाई के लिए एक निश्चित और समान समय सीमा तय नहीं की गई है. मिठाई कितने समय तक इस्तेमाल करने योग्य रहेगी, यह उसकी सामग्री, बनाने के तरीके और भंडारण की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. इसी आधार पर कारोबारी अलग-अलग मिठाइयों की शेल्फ लाइफ यानी उपयोग अवधि तय करेंगे. कुछ मिठाइयां एक दिन तक ही इस्तेमाल करने योग्य हो सकती हैं, जबकि अन्य की अवधि 30 दिन तक हो सकती है. इसलिए दुकानदारों को प्रत्येक मिठाई की प्रकृति के अनुसार उसकी अंतिम उपयोग तारीख बतानी होगी.
सिर्फ तारीख लिखना काफी नहीं गुणवत्ता भी रखनी होगी बरकरार
नियम लागू होने के बाद मिठाई विक्रेताओं की जिम्मेदारी केवल उपयोग की अंतिम तारीख प्रदर्शित करने तक सीमित नहीं रहेगी. उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि घोषित अवधि के दौरान मिठाई की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा बनी रहे. उदाहरण के तौर पर, अगर किसी मिठाई की उपयोग अवधि पांच दिन बताई गई है, तो उस अवधि में उसे निर्धारित भंडारण परिस्थितियों के अनुसार सुरक्षित और इस्तेमाल योग्य बनाए रखना कारोबारी की जिम्मेदारी होगी. मिठाई की वास्तविक प्रकृति और उसे रखने के तरीके के मुताबिक ही उसकी उपयोग अवधि तय की जानी चाहिए.
त्योहारों में मिठाई खरीदने वालों को क्या होगा फायदा?
त्योहारों के दौरान मिठाइयों की मांग बढ़ने के साथ दुकानों पर बड़ी मात्रा में मिठाइयां बिक्री के लिए रखी जाती हैं. ऐसे में उपयोग की अंतिम तारीख स्पष्ट होने से ग्राहकों को खरीदारी के समय अधिक जानकारी मिल सकेगी. वे यह समझ पाएंगे कि मिठाई को किस अवधि तक इस्तेमाल करना उचित है. इससे लंबे समय से रखे उत्पादों को पहचानने में भी मदद मिल सकती है. उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर से लागू होने वाली यह व्यवस्था मिठाई कारोबारियों के लिए नई जिम्मेदारी तय करेगी, जबकि ग्राहकों को उत्पाद की उपयोग अवधि जानने का स्पष्ट आधार मिलेगा.
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