कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रमुख अभिजीत दीपके को ‘लहरा दो तिरंगा’ कार्यक्रम में जाने को लेकर दिल्ली पुलिस ने चेतावनी दे दी है। पुलिस ने दीपके के पास जाकर उन्हें एक नोटिस दिया और इस पर उनसे हस्ताक्षर लिए हैं। सीजेपी के संस्थापक को बता दिया गया है कि यदि उन्होंने बिना अनुमति तिरंगा यात्रा निकाली तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली पुलिस की एक टीम शुक्रवार को दोपहर अभिजीत दीपके के पास नोटिस देने पहुंची। दीपके एनसीपी प्रवक्ता अनीस गवंडे के पंचकुइंया रोड स्थित घर पर रुके हैं। पुलिस की एक टीम ने हां पहुंचकर उन्हें एक नोटिस दिया। इसमें लिखा है कि नोटिस में लिखा है कि कनॉट प्लेस इलाके में धारा 163 लगी है। तिरंगा यात्रा के लिए आपने NDMC की परमिशन नहीं ली है। फिर भी अगर आप CP जाते हैं तो ये BNSS 163 का उल्लंघन है। ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
दीपके को नोटिस में यह भी बताया गया है कि तिरंगा फहराना कानून के खिलाफ नहीं है, लेकिन बिना अनुमति मार्च निकालना और भीड़ एकत्रित करना प्रतिबंधों का उल्लंघन है और पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी। पुलिस ने नोटिस में लिखा है कि कनॉट प्लेस एक व्यस्त और व्यावसायिक इलाका है जिसमें प्रवेश और निकास के रास्ते सीमित हैं। एक सर्कल पर भीड़ जुटने से तेजी से दूसरे भी बादिथ हो सकते हैं जिससे लोगों का निकलना और आपातकालीन स्थिति में मुश्किलें हो सकती हैं। नोटिस में यह भी कहा गया है कि यहां कई शोरूम, रेस्टोरेंट, होटल, बैंक आदि हैं, जहां शाम के समय और त्योहारी सीजन में ग्राहकों की भीड़ होती है। करीब 15 लाख व्यापारी और उनके कर्मचारी इस पर निर्भर हैं।
कनॉट प्लेस के पास राजीव चौक जैसे अहम मेट्रो स्टेशन, संसद भवन, केंद्रीय सचिवालय आदि की नजदीकी का हवाला दिया गया है तो यह भी बताया गया है कि यहां ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रहना कितना अनिवार्य है। पुलिस ने नोटिस में कहा है कि यहां भीड़ जुटने से व्यवस्था और आम नागरिकों के अधिकारों में बाधा उत्पन्न होगी। यहां बीएनएसएस की धारा 163 लागू है और इसका उल्लंघन करने पर बीएनएसएस की धारा 223 और अन्य प्रावधानों के तहत ऐक्शन लिया जाएगा। नोटिस में पुलिस ने यह भी कहा है कि सीजेपी के पिछले कार्यक्रमों की वजह से शांति भंग हुई है और उन नियमों का उल्लंघन किया गया जिसके तहत उन्हें अनुमति दी गई थी। संसद चलो मार्च का भी जिक्र किया गया है।
सीजेपी के दो सह संयोजकों सौरभ दौस और आशुतोष रांका को पुलिस ने मंगलवार को उस समय हिरासत में ले लिया था जब वे अवैध तरीके से जंतर-मंतर पहुंचकर प्रदर्शन करने लगे। पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से प्रवेश और बेल बॉन्ड के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार करके उन्हें कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। इसके बाद दोनों को पांच दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दीपके ने आरोप लगाया है कि उनके साथियों को सिर्फ तिरंगा फहराने की वजह से जेल भेज दिया गया, इसलिए वह सीपी के सेंट्रल पार्क में तिरंगा लहराकर यह दिखाना चाहते हैं कि ऐसा करना अपराध नहीं है। हालांकि, इसके लिए अनुमति नहीं ली गई है और एनडीएमसी ने सेंट्रल पार्क को दो दिन के लिए बंद रखा है।
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
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शिक्षा और सम्मान
सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें ‘हम से सीखो’ विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।
विशेषज्ञता
राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
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