अयोध्या नगर निगम का बड़ा फैसला… 'राम पथ' के 14 KM के क्षेत्र में मांस और शराब की बिक्री बैन, बीड़ी-सिगरेट पर भी पाबंदी – aajtak.in

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अयोध्या नगर निगम ने अयोध्या और फैजाबाद शहरों को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण मार्ग राम पथ के 14 किलोमीटर के हिस्से में शराब और मांस की बिक्री पर रोक लगाने का प्रस्ताव पारित किया है. यह प्रतिबंध पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और इनरवियर के विज्ञापन पर भी लागू होगा. राम पथ पर ही श्रीराम मंदिर स्थित है. 
आपको बता दें कि अयोध्या में मांस और शराब की बिक्री लंबे समय से बंद है. नए पारित प्रस्ताव का उद्देश्य फैजाबाद शहर के क्षेत्रों को शामिल करते हुए पूरे राम पथ पर प्रतिबंध लगाना है. अयोध्या के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने गुरुवार को इस फैसले की घोषणा की है. 
न्यूज एजेंसी के मुताबिक, मेयर ने कहा, “अयोध्या नगर निगम की कार्यकारी समिति, जिसमें मेयर, डिप्टी मेयर और 12 पार्षद शामिल हैं, ने शहर की धार्मिक भावना को बनाए रखने के लिए इस प्रतिबंध को लागू करने का प्रस्ताव पारित किया है.” कार्यकारी समिति में केवल एक मुस्लिम पार्षद सुल्तान अंसारी शामिल हैं, जो बीजेपी से हैं. 
मालूम हो कि अयोध्या में सरयू तट से शुरू होने वाला राम पथ का पांच किलोमीटर लंबा हिस्सा फैजाबाद शहर में आता है और वर्तमान में इस हिस्से में मांस और शराब बेचने वाली कई दुकानें हैं. इस प्रतिबंध के कार्यान्वयन के विवरण और समयसीमा की घोषणा नगर निगम द्वारा जल्द ही की जाएगी. 
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