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समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने दोनों की जमानत अर्जी मंजूर कर ली और उन्हें जमानत दे दी. हालांकि, कोर्ट ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग स्वीकार नहीं की. जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने दोनों की याचिका पर यह फैसला सुनाया.
आजम खान और अब्दुल्ला आजम ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन याचिका दाखिल की थी. इसमें दोनों ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने, सजा निलंबित करने और अंतरिम जमानत पर रिहा करने की मांग की थी. मामले में 15 अक्टूबर को सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
सजा निलंबित, दोषसिद्धि पर रोक की मांग खारिज
हाईकोर्ट ने दोनों की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए सजा निलंबित करने का आदेश दिया. हालांकि, दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग को नामंजूर कर दिया. इस तरह दोनों को जमानत के मामले में राहत मिली है, लेकिन उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग स्वीकार नहीं की गई.
यह मामला अब्दुल्ला आजम खान के दो पैन कार्ड से जुड़ा है. ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ आजम खान और उनके बेटे ने हाईकोर्ट का रुख किया था. दोनों ने अपनी याचिका में सजा पर रोक और अंतरिम जमानत देने की मांग की थी.
जौहर यूनिवर्सिटी पर ED की कार्रवाई भी चर्चा में
आजम खान से जुड़ा एक अन्य मामला भी हाल में चर्चा में रहा है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) के तहत मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी जमीन और इमारतों को अटैच किया था. यह यूनिवर्सिटी आजम खान से जुड़ी है.
फिलहाल, दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान को जमानत मिल गई है. कोर्ट ने उनकी सजा निलंबित कर दी है, जबकि दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी है.
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