इंस्टाग्राम से लग रही सोशल मीडिया की लत… अमेरिका कोर्ट में Meta और मार्क जकरबर्ग पर लगे गंभीर आरोप – Aaj Tak News

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फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा एक बार फिर से विवादों में घिर गई है. अब मेटा कंपनी के इंस्टाग्राम पर गंभीर आरोप लगे हैं. यह केस अमेरिका के टेनेसी राज्य में किया है. राज्य का आरोप है कि इंस्टाग्राम को ऐसे डिजाइन किया है, जिसकी वजह से टीनएजर्स में सोशल मीडिया की लत लगती जा रही है. साथ ही इससे युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य का संकट बढ़ा है. 
रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि आने वाले सप्ताह में यह चेक किया जाएगा कि क्या मेटा ने सच में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम को ऐसे डिजाइन किया है, जिसकी वजह से टीनएजर्स को सोशल मीडिया की लत लगती जा रही है.  
टेनेसी राज्य का आरोप है कि मेटा ने उनके राज्य के कंज्यूमर सेफ्टी कानून का उल्लंघन कया है. आरोप है कि मेटा ने जानबूझकर एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया है, जो टीनएजर्स को लगातार इस्तेमाल करने के लिए उकसाता है.
इंटरनल रिसर्च में कही जा चुकी है बात  
टेनेसी के अटॉर्नी जनरल जोनाथन स्करमेटी के ऑफिस ने मुकदमा दायर किया है और आरोप लगाए हैं. केस में कहा है कि मेटा की इंटरनल रिसर्च के रिजल्ट को आम लोगों के लिए पब्लिश नहीं किया है, जिसके अंदर बताया है कि इंस्टाग्राम कैसे टीनएजर्स के लिए खतरनाक है. 
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रिसर्च में बताया है कि इंस्टाग्राम कैसे नुकसान पहुंचाता है
केस में ये भी आरोप लगाए हैं कि मेटा के संस्थापक और सीईओ मार्क जकरबर्ग को कई कर्मचारियों ने इस रिचर्स के बारे में बताया और ये भी बताया कि यह कैसे टीनएजर्स पर बुरा असर डाल रहा है. साथ ही आरोप है कि जकरबर्ग ने नुकसान कम करने की कोशिशों के लिए पर्याप्त फंडिंग नहीं दी. साथ ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद नुकसानदायक कंटेंट की मात्रा को लेकर सार्वजनिक रूप से भ्रामक बयान दिए गए हैं. 
जुर्माना और इंस्टाग्राम ऐप में जरूरी बदलाव मांग 
टेनेसी के अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट से मांग की है कि मेटा पर जुर्माना लगाएं और इंस्टाग्राम पर जरूरी बदलाव करने की भी मांग की है. केस में इंस्टाग्राम के इन फीचर्स को मेंशन किया है, जिसमें ऑटो प्ले, इंस्टाग्राम रील्स, नोटिफिकेशन आदि के नाम शामिल हैं. 
यूजर्स के पोस्ट को बनाया है आधार 
रिपोर्ट के मुूताबिक, मेटा ने बताया है कि राज्य के आरोप इंस्टाग्राम पर यूजर्स द्वारा पोस्ट किए गए कंटेंट पर आधारित है. कंपनी का यह भी तर्क है कि अमेरिका के कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट के सेक्शन 230 से तीसरे पक्ष (थर्ड-पार्टी) द्वारा पोस्ट किए गए कंटेंट के लिए कानूनी जिम्मेदारी से सुरक्षा प्रदान करती है. 
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