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सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर अपने 11 अगस्त के आदेश पर रोक लगा दी है. अदालत ने कहा है कि पकड़े गए कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद छोड़ा जाए, सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज़ से संक्रमित हैं या जिनका व्यवहार आक्रामक है. कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि सड़क या सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना नहीं खिलाया जा सकेगा. नगर निगम को कुत्तों को खाना खिलाने के लिए अलग जगह बनानी होगी.
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